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लैंड फॉर जॉब केसः लालू यादव समेत 32 आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने पर 20 अगस्त तक करें फैसला - Land for Job case - LAND FOR JOB CASE

लैंड फॉर जॉब घोटाले के सीबीआई केस में दिल्ली की अदालत ने 20 अगस्त तक लालू प्रसाद यादव समेत 32 आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर फैसला करने का आदेश दिया है. इस बीच अगर फैसला नहीं आता है तो संबंधित अधिकारी कोर्ट में स्पष्टीकरण दें.

लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें.
लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें. (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 31, 2024, 9:40 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 32 लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति देने पर 20 अगस्त तक फैसला करने का निर्देश दिया. स्पेशल जज विशाल गोगने ने सक्षम प्राधिकार से कहा कि अगर 20 अगस्त तक फैसला नहीं होता है तो सक्षम प्राधिकार का अधिकृत अधिकारी कोर्ट आकर देरी के संबंध में स्पष्टीकरण दे. अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी.

इसके पहले 15 जुलाई को कोर्ट ने सक्षम प्राधिकार को अभियोजन चलाने की अनुमति देने पर दो हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया था. बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि लालू यादव समेत दूसरे लोक सेवकों के खिलाफ ट्रायल के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति का इंतजार किया जा रहा है. कोर्ट ने गृह मंत्रायल के 19 जुलाई की उस सूचना पर गौर किया, जिसमें उचित कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को भेजने की बात कही गई है.

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों के ट्रायल में तेजी लायी जाए और हर हफ्ते केसों की सुनवाई हो. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश सक्षम प्राधिकार पर भी लागू होते हैं. ऐसे में संबंधित सक्षम प्राधिकार 20 अगस्त तक फैसला करे.

7 जून को CBI ने दाखिल की थी अंतिम चार्जशीटः सीबीआई ने 7 जून को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इन 78 आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं. 6 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी के ज्वायंट डायरेक्टर कोर्ट ने कहा था कि यह मामला काफी संवेदनशील है. उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया कि ईडी तय समय पर आरोप-पत्र दाखिल कर देगी.

ED को 6 अगस्त कर दाखिल करनी है चार्जशीटः ईडी ने कहा था कि इस मामले में अभी भी जांच चल रही है. ईडी ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिए जाने की मांग की. हालांकि, कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप तक इस मामले की जांच पूरी कर लेंगे. मामले में जांच पूरी करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए. कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 अगस्त तक का समय दे दिया.

यह भी पढ़ेंः Explainer: क्या है आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब घोटाला, लालू यादव के परिवार की कैसे बढ़ी मुश्किलें, जानें

यह भी पढ़ेंः Land for Jobs Scam: करोड़ों की जमीन के बदले कैसे दी गयीं रेलवे में नौकरी, लैंड फॉर जॉब घोटाला क्या है.. जानें पूरा मामला

यह भी पढ़ेंः CBI Raid : क्या है Land For Job Scam, जानें लालू परिवार पर लगे आरोपों की कहानी

नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 32 लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति देने पर 20 अगस्त तक फैसला करने का निर्देश दिया. स्पेशल जज विशाल गोगने ने सक्षम प्राधिकार से कहा कि अगर 20 अगस्त तक फैसला नहीं होता है तो सक्षम प्राधिकार का अधिकृत अधिकारी कोर्ट आकर देरी के संबंध में स्पष्टीकरण दे. अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी.

इसके पहले 15 जुलाई को कोर्ट ने सक्षम प्राधिकार को अभियोजन चलाने की अनुमति देने पर दो हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया था. बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि लालू यादव समेत दूसरे लोक सेवकों के खिलाफ ट्रायल के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति का इंतजार किया जा रहा है. कोर्ट ने गृह मंत्रायल के 19 जुलाई की उस सूचना पर गौर किया, जिसमें उचित कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकार को भेजने की बात कही गई है.

कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों के ट्रायल में तेजी लायी जाए और हर हफ्ते केसों की सुनवाई हो. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश सक्षम प्राधिकार पर भी लागू होते हैं. ऐसे में संबंधित सक्षम प्राधिकार 20 अगस्त तक फैसला करे.

7 जून को CBI ने दाखिल की थी अंतिम चार्जशीटः सीबीआई ने 7 जून को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इन 78 आरोपियों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं. 6 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी के ज्वायंट डायरेक्टर कोर्ट ने कहा था कि यह मामला काफी संवेदनशील है. उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया कि ईडी तय समय पर आरोप-पत्र दाखिल कर देगी.

ED को 6 अगस्त कर दाखिल करनी है चार्जशीटः ईडी ने कहा था कि इस मामले में अभी भी जांच चल रही है. ईडी ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिए जाने की मांग की. हालांकि, कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप तक इस मामले की जांच पूरी कर लेंगे. मामले में जांच पूरी करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए. कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 अगस्त तक का समय दे दिया.

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