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लोकसभा में कल पेश हो सकता है 'वन नेशन-वन इलेक्शन' विधेयक - ONE NATION ONE ELECTION BILL

"वन नेशन-वन इलेक्शन" विधेयक को मंगलवार को पेश किया जा सकता है. बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है.

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लोकसभा (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 2 hours ago

नई दिल्ली : लोकसभा में "वन नेशन-वन इलेक्शन" विधेयक मंगलवार को पेश किए जाने की उम्मीद है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, आधिकारिक तौर पर संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 शीर्षक वाले इस विधेयक में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और संभवतः स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराने का प्रावधान है.

विधेयक के मद्देनजर भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 17 दिसंबर को सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है.

पीटीआई के अनुसार, एक शीर्ष सरकारी पदाधिकारी ने कहा कि संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे "वन नेशन-वन इलेक्शन" विधेयक के रूप में जाना जाता है, को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए जाने की उम्मीद है.

विधेयक पेश करने के बाद, मेघवाल द्वारा स्पीकर ओम बिरला से विस्तृत परामर्श के लिए इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजने का अनुरोध किए जाने की संभावना है. समिति का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा को समिति की अध्यक्षता करने की उम्मीद है.

बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी. वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए दो विधेयकों को पहले ही मंजूरी दे दी है, हालांकि स्थानीय निकाय चुनावों पर फैसला फिलहाल टाल दिया गया है.

उम्मीद है कि स्पीकर उसी दिन राजनीतिक दलों से संयुक्त समिति के लिए नामांकन मांगेंगे. संसदीय नियमों के अनुसार, जो भी पार्टी अपने सदस्यों को प्रस्तुत करने में विफल रहती है, वह पैनल में प्रतिनिधित्व खो सकती है. समिति की संरचना की घोषणा मंगलवार शाम तक होने की संभावना है. शुरुआत में, समिति का कार्यकाल 90 दिनों का होगा, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है. भारत में इससे पहले 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए थे.

ये भी पढ़ें - 'उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, लेकिन...', निर्मला सीतारमण पर क्यों भड़के खड़गे? जानें

नई दिल्ली : लोकसभा में "वन नेशन-वन इलेक्शन" विधेयक मंगलवार को पेश किए जाने की उम्मीद है. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, आधिकारिक तौर पर संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 शीर्षक वाले इस विधेयक में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और संभवतः स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराने का प्रावधान है.

विधेयक के मद्देनजर भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 17 दिसंबर को सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है.

पीटीआई के अनुसार, एक शीर्ष सरकारी पदाधिकारी ने कहा कि संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे "वन नेशन-वन इलेक्शन" विधेयक के रूप में जाना जाता है, को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए जाने की उम्मीद है.

विधेयक पेश करने के बाद, मेघवाल द्वारा स्पीकर ओम बिरला से विस्तृत परामर्श के लिए इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजने का अनुरोध किए जाने की संभावना है. समिति का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा को समिति की अध्यक्षता करने की उम्मीद है.

बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी. वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए दो विधेयकों को पहले ही मंजूरी दे दी है, हालांकि स्थानीय निकाय चुनावों पर फैसला फिलहाल टाल दिया गया है.

उम्मीद है कि स्पीकर उसी दिन राजनीतिक दलों से संयुक्त समिति के लिए नामांकन मांगेंगे. संसदीय नियमों के अनुसार, जो भी पार्टी अपने सदस्यों को प्रस्तुत करने में विफल रहती है, वह पैनल में प्रतिनिधित्व खो सकती है. समिति की संरचना की घोषणा मंगलवार शाम तक होने की संभावना है. शुरुआत में, समिति का कार्यकाल 90 दिनों का होगा, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है. भारत में इससे पहले 1951 से 1967 तक एक साथ चुनाव हुए थे.

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