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पुरी समुद्र तट पर शैक में नहीं बिकेगी शराब, शंकराचार्य के विरोध के बाद बैकफुट पर ओडिशा सरकार - serving liquor on Puri beach

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 13, 2024, 7:34 PM IST

Serving Liquor on Puri Beach: ओडिशा में पुरी के समुद्र तट पर शैक (झोपड़ियां) नहीं खुलेंगी. ओडिशा सरकार ने आबकारी नीति में आवश्यक बदलाव किए हैं. गौरतलब है कि, इससे पहले राज्य सरकार ने पुरी समुद्र तट पर शराब परोसने वाली झोपड़ियों को स्थापित करने का फैसला किया था.

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पुरी का समुद्र तट और ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन (ANI and ETV Bharat)

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने पुरी के समुद्र तट पर शराब परोसने वाली शैक (झोपड़ियां) बनाने का फैसला वापस ले लिया है. दरअसल, पुरी के शंकराचार्य और अलग-अलग सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने राज्य सरकार के इस कदम का विरोध किया था. जिसके बाद माझी सरकार ने पुरी समुद्र तट पर शराब परोसने वाली झोपड़ियों को स्थापित करने का अपना फैसला वापस ले लिया.

एक अधिसूचना में, आबकारी विभाग ने कहा कि, पुरी नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में या सामाजिक-धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के किसी भी स्थल के 5 किमी के भीतर समुद्र तट पर शैक के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा.

इस विषय पर ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने मीडिया को बताया, "यह पहले से ही स्पष्ट था कि पुरी समुद्र तट के आसपास के इलाकों में शैक नहीं खोली जाएंगी. उन्होंने आगे कहा कि, जहां इको-रिट्रीट की व्यवस्था की जा रही थी, वहां के समुद्र तट पर शैक की अनुमति दी गई थी. अब यह स्पष्ट है कि पुरी नगर पालिका में और उसके आसपास बीच पर शैक की अनुमति नहीं दी जाएगी."

समुद्र तट पर शराब परोसने वाली झोपड़ियों (शैक) की अनुमति उन स्थानों पर नहीं दी जाएगी जहां सामाजिक धार्मिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं या संगठित हैं तथा इसकी 5 किलोमीटर की दायरे में हैं.

ये भी पढ़ें: गोपालपुर पोर्ट के 95 प्रतिशत इक्विटी शेयर अडानी पोर्ट्स को होंगे ट्रांसफर, ओडिशा कैबिनेट ने दी मंजूरी

भुवनेश्वर: ओडिशा सरकार ने पुरी के समुद्र तट पर शराब परोसने वाली शैक (झोपड़ियां) बनाने का फैसला वापस ले लिया है. दरअसल, पुरी के शंकराचार्य और अलग-अलग सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने राज्य सरकार के इस कदम का विरोध किया था. जिसके बाद माझी सरकार ने पुरी समुद्र तट पर शराब परोसने वाली झोपड़ियों को स्थापित करने का अपना फैसला वापस ले लिया.

एक अधिसूचना में, आबकारी विभाग ने कहा कि, पुरी नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में या सामाजिक-धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के किसी भी स्थल के 5 किमी के भीतर समुद्र तट पर शैक के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा.

इस विषय पर ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने मीडिया को बताया, "यह पहले से ही स्पष्ट था कि पुरी समुद्र तट के आसपास के इलाकों में शैक नहीं खोली जाएंगी. उन्होंने आगे कहा कि, जहां इको-रिट्रीट की व्यवस्था की जा रही थी, वहां के समुद्र तट पर शैक की अनुमति दी गई थी. अब यह स्पष्ट है कि पुरी नगर पालिका में और उसके आसपास बीच पर शैक की अनुमति नहीं दी जाएगी."

समुद्र तट पर शराब परोसने वाली झोपड़ियों (शैक) की अनुमति उन स्थानों पर नहीं दी जाएगी जहां सामाजिक धार्मिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं या संगठित हैं तथा इसकी 5 किलोमीटर की दायरे में हैं.

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