क्योंझर (ओडिशा) : ओडिशा के क्योंझर जिले की एक अदालत ने रामचंद्र बेहेरा नामक एक नेता की 2019 में हुई हत्या के मामले में पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई है. अतिरिक्त लोक अभियोजक अश्विनी कुमार मलिक ने कहा कि आनंदपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 53 गवाहों की गवाही और 94 दस्तावेजों के आधार पर मंगलवार को यह फैसला सुनाया.
पांच दोषियों में संजय प्रस्टी, अजीत प्रस्टी, अरुण प्रस्टी, आलेख प्रस्टी और डोला बोइतेई शामिल हैं. मलिक ने कहा कि आरोपियों में से एक प्रमोद दास, जो उस समय नाबालिग था, एक बाल देखभाल संस्थान (सीसीआई) की न्यायिक अभिरक्षा में है. पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बेहेरा की 2019 के आम चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव से पहले (25 मार्च 2019 को) क्योंझर जिले के ढाकोथा गांव में उनके आवास के पास हत्या कर दी गई थी.
बता दें कि अदालत ने गवाहों, दस्तावेजों और 30 भौतिक वस्तुओं की जांच की थी, इसी के बाद आरोपियों के लिए यह सजा तय की. वहीं मृतक रामचंद्र की बेटी ने कहा कि मेरे पिता की 2019 में आरोपियों ने हत्या कर दी थी. पिछले 5 साल से जारी लड़ाई में एसपी, जांच अधिकारी और बार के अन्य सदस्यों ने मेरा साथ दिया. उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा था और आखिरकार न्याय मिला.
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