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NEET-UG 2024 परीक्षा: CBI जांच की मांग वाली याचिका पर SC में सुनवाई, केंद्र-एनटीए से मांगा जवाब - NEET UG 2024

NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा रिजल्ट धांधली मामले सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने NTA और अन्य सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : Jun 14, 2024, 12:54 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पेपर लीक और नीट-यूजी 2024 धांधली मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की. पीठ ने NTA और अन्य याचिकाकर्ताओं को भी नोटिस जारी किया है. बता दें याचिका में विभिन्न हाई कोर्ट में नीट को लेकर दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कराने की मांग की गई थी. NEET परीक्षा के खिलाफ दिल्ली समेत देश के अलग अलग हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं. कोर्ट सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा.

सुनवाई के दौरान पीठ को याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलील पसंद नहीं आई, जिसमें उन्होंने कहा कि कोटा में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं. पीठ ने वकील से कहा कि वह अदालत में भावनात्मक दलीलें देने से बचें.

न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि अदालत की ओर से कोई भी आदेश पारित करने से पहले एनटीए का जवाब जरूरी है. पीठ ने वकील से पूछा कि क्या आज एकतरफा सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है? क्या यह आपकी दलील है?

वकील ने दलील दी कि जुलाई में काउंसलिंग शुरू होने से पहले एनटीए को हर उम्मीदवार के संबंध में पूरी परीक्षा का ब्योरा देना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि यह मामला कई लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा है. पीठ ने जवाब दिया कि वह इस बात से अवगत है और सभी दलीलें 8 जुलाई को पेश की जाएंगी.

एक अन्य वकील ने दलील दी कि एनटीए ने तथ्यों को छिपाकर अदालत का आदेश हासिल किया है. पीठ ने दोहराया कि वह काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगी और वकील से अदालत में अपनी आपत्तियां दर्ज कराने को कहा.

छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की थी. इस दौरान अदालत ने एनटीए को झटका देते हुए ने 1 हजार 563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए. कोर्ट के आदेश के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की फिर से परीक्षा होगी. यह परीक्षा 23 जून को होगी. 30 जून को रिजल्ट आएगा और 6 जुलाई से काउंसलिंग होगी.

इससे पहले 11 जून की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा के दौरान जो हुआ उससे परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. ऐसे में NTA को जवाब देना होगा. हालांकि, कोर्ट ने उस समय काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

4 जून को आया था रिजल्ट
बता दें कि NEET UG 2024 का रिजल्ट 4 जून को जारी किया गया था. इसके परिणाम में धांधली के आरोप लगे थे. रिजल्ट में एक साथ 67 टॉपर निकले. छात्रों ने नीट यूजी 2024 के आयोजन के दौरान हुई हुई गड़बड़ियां और परीक्षा पर उठ रहे सवालों के समाधान के लिए सीबीआई जांच की मांग की.

यह भी पढ़ें- नीट में 'पैसे दो, पेपर लो' का खेल हुआ है : कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पेपर लीक और नीट-यूजी 2024 धांधली मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की. पीठ ने NTA और अन्य याचिकाकर्ताओं को भी नोटिस जारी किया है. बता दें याचिका में विभिन्न हाई कोर्ट में नीट को लेकर दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कराने की मांग की गई थी. NEET परीक्षा के खिलाफ दिल्ली समेत देश के अलग अलग हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं. कोर्ट सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा.

सुनवाई के दौरान पीठ को याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलील पसंद नहीं आई, जिसमें उन्होंने कहा कि कोटा में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं. पीठ ने वकील से कहा कि वह अदालत में भावनात्मक दलीलें देने से बचें.

न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि अदालत की ओर से कोई भी आदेश पारित करने से पहले एनटीए का जवाब जरूरी है. पीठ ने वकील से पूछा कि क्या आज एकतरफा सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है? क्या यह आपकी दलील है?

वकील ने दलील दी कि जुलाई में काउंसलिंग शुरू होने से पहले एनटीए को हर उम्मीदवार के संबंध में पूरी परीक्षा का ब्योरा देना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि यह मामला कई लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा है. पीठ ने जवाब दिया कि वह इस बात से अवगत है और सभी दलीलें 8 जुलाई को पेश की जाएंगी.

एक अन्य वकील ने दलील दी कि एनटीए ने तथ्यों को छिपाकर अदालत का आदेश हासिल किया है. पीठ ने दोहराया कि वह काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगी और वकील से अदालत में अपनी आपत्तियां दर्ज कराने को कहा.

छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की थी. इस दौरान अदालत ने एनटीए को झटका देते हुए ने 1 हजार 563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए गए. कोर्ट के आदेश के बाद अब ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों की फिर से परीक्षा होगी. यह परीक्षा 23 जून को होगी. 30 जून को रिजल्ट आएगा और 6 जुलाई से काउंसलिंग होगी.

इससे पहले 11 जून की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा के दौरान जो हुआ उससे परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है. ऐसे में NTA को जवाब देना होगा. हालांकि, कोर्ट ने उस समय काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

4 जून को आया था रिजल्ट
बता दें कि NEET UG 2024 का रिजल्ट 4 जून को जारी किया गया था. इसके परिणाम में धांधली के आरोप लगे थे. रिजल्ट में एक साथ 67 टॉपर निकले. छात्रों ने नीट यूजी 2024 के आयोजन के दौरान हुई हुई गड़बड़ियां और परीक्षा पर उठ रहे सवालों के समाधान के लिए सीबीआई जांच की मांग की.

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