बेंगलुरु: कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस ने अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. लोकायुक्त ने 3 अक्टूबर 2020 को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले की दोबारा जांच करने का फैसला किया है.
बता दें कि कर्नाटक में पिछली सरकार ने डीके शिवकुमार के खिलाफ अवैध संपत्ति अधिग्रहण मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था और वर्तमान राज्य सरकार ने कानूनी कदमों का पालन नहीं करने के कारण इसे वापस ले लिया था. इस पृष्ठभूमि में 22 दिसंबर को मामले की जांच लोकायुक्त को स्थानांतरित कर दी गई.
एक माह बाद अब लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज की गई है. 2020 में डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया था. 2019 में बीजेपी सरकार ने सीबीआई जांच की इजाजत दी थी. हालांकि, 23 नवंबर 2023 को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने सीबीआई को दी गई इजाजत वापस ले ली.
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया था कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बिना सीबीआई जांच की अनुमति देना कानूनी कार्रवाई नहीं है. उधर, लोकायुक्त अधिकारियों ने सीबीआई को पत्र लिखकर मामले में अब तक की जांच के दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है. हालांकि, सीबीआई अधिकारियों ने अब तक लोकायुक्त को कोई दस्तावेज नहीं दिया है.
इसके अलावा राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दलील दी थी कि जब सीबीआई में मामले की जांच पूरी होने की स्थिति में है तो जांच के लिए दी गई अनुमति के आदेश को वापस लेना उचित नहीं है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है.