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भारत में 6 साल से अवैध रूप से रह रहे नाइजीरियाई नागरिक को 3.5 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना - Kota ADJ Court

Nigerian citizen residing illegally in India, भारत में बिना वीजा के रह रहे नाइजीरियाई नागरिक को कोटा एडीजे कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है.

नाइजीरियाई नागरिक को सजा
नाइजीरियाई नागरिक को सजा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2024, 4:58 PM IST

कोटा. विदेशी नागरिक को बिना वीजा के भारत में रहने के मामले में एडीजे 1 कोर्ट ने गुरुवार को सजा सुनाई है. इस मामले में नाइजीरिया मूल के मंडे इनेक एगवुओबा को 3.5 साल की सजा और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. आरोपी को करीब 10 महीने पहले कोटा जंक्शन पर बिना वीजा के घूमते हुए पकड़ा गया था. जांच में यह भी सामने आया था कि वह करीब 6 साल से भारत में बिना वीजा के रह रहा था.

एडीजे 1 कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सलीम खान ने बताया कि बीते साल 2023 में 20 जुलाई को सुबह 4 बजे जीआरपी थाना पुलिस ने हरिद्वार वलसाड ट्रेन से नाइजीरिया मूल के मंडे इनेक एगवुओबा को गिरफ्तार किया था. उसके पास भारत में रहने का उचित वीजा नहीं था. इसके खिलाफ धारा 14a विदेशी विषेयक अधिनियम 1946 के तहत कार्रवाई की गई थी. इसके संबंध में जीआरपी कांस्टेबल महेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में पहले उसकी स्थानीय न्यायालय से भी जमानत खारिज हो गई. इसके बाद हाईकोर्ट से भी जमानत खारिज हो गई थी. जब से उसे गिरफ्तार किया था, तब से ही वह जेल में है. ऐसे में अब न्यायालय ने उसे दंडित किया है.

पढ़ें. Nigerian citizen arrested in Kota बिना वीजा के घूमते नाइजीरियन को पकड़ा, अब होगा जॉइंट इंटेरोगेशन

2017 से भारत में रह रहा था युवक : पुलिस जांच के मुताबिक नाइजीरिया नागरिक मंडे इनेक एगवुओबा 19 जून 2017 से ही भारत में रह रहा है. वो फ्रूट्स का बिजनेस करने के लिए 6 महीने के बिजनेस वीजा पर भारत आया था. ऐसे में यह वीजा साल 2017 के दिसंबर में ही खत्म हो गया था, लेकिन उसने इसे रिन्यू नहीं करवाया. 2023 जुलाई में उसे पकड़ा गया था. इसके अनुसार वह करीब 6 साल से भारत में अवैध रूप से ही रह रहा था. हालांकि, उसके पास मिले पासपोर्ट पर 2027 तक की वैलिडिटी थी. नाइजीरियाई नागरिक के मुंबई में रहने की बात भी सामने आई थी.

कोटा. विदेशी नागरिक को बिना वीजा के भारत में रहने के मामले में एडीजे 1 कोर्ट ने गुरुवार को सजा सुनाई है. इस मामले में नाइजीरिया मूल के मंडे इनेक एगवुओबा को 3.5 साल की सजा और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. आरोपी को करीब 10 महीने पहले कोटा जंक्शन पर बिना वीजा के घूमते हुए पकड़ा गया था. जांच में यह भी सामने आया था कि वह करीब 6 साल से भारत में बिना वीजा के रह रहा था.

एडीजे 1 कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सलीम खान ने बताया कि बीते साल 2023 में 20 जुलाई को सुबह 4 बजे जीआरपी थाना पुलिस ने हरिद्वार वलसाड ट्रेन से नाइजीरिया मूल के मंडे इनेक एगवुओबा को गिरफ्तार किया था. उसके पास भारत में रहने का उचित वीजा नहीं था. इसके खिलाफ धारा 14a विदेशी विषेयक अधिनियम 1946 के तहत कार्रवाई की गई थी. इसके संबंध में जीआरपी कांस्टेबल महेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में पहले उसकी स्थानीय न्यायालय से भी जमानत खारिज हो गई. इसके बाद हाईकोर्ट से भी जमानत खारिज हो गई थी. जब से उसे गिरफ्तार किया था, तब से ही वह जेल में है. ऐसे में अब न्यायालय ने उसे दंडित किया है.

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2017 से भारत में रह रहा था युवक : पुलिस जांच के मुताबिक नाइजीरिया नागरिक मंडे इनेक एगवुओबा 19 जून 2017 से ही भारत में रह रहा है. वो फ्रूट्स का बिजनेस करने के लिए 6 महीने के बिजनेस वीजा पर भारत आया था. ऐसे में यह वीजा साल 2017 के दिसंबर में ही खत्म हो गया था, लेकिन उसने इसे रिन्यू नहीं करवाया. 2023 जुलाई में उसे पकड़ा गया था. इसके अनुसार वह करीब 6 साल से भारत में अवैध रूप से ही रह रहा था. हालांकि, उसके पास मिले पासपोर्ट पर 2027 तक की वैलिडिटी थी. नाइजीरियाई नागरिक के मुंबई में रहने की बात भी सामने आई थी.

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