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कोलकाता डॉक्टर से दुष्कर्म-हत्या मामला: हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की पुनर्नियुक्ति पर लगाई रोक - Kolkata Doctor Rape Murder Case

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने हाल ही में इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्हें दूसरे सरकारी कॉलेज का प्राचार्य बना दिया गया. इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने उन्हें छुट्टी का आवेदन करने को कहा है.

Calcutta High Court
कलकत्ता उच्च न्यायालय (फोटो - ANI Photo)
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By ANI

Published : Aug 13, 2024, 3:37 PM IST

Updated : Aug 13, 2024, 3:49 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को मंगलवार दोपहर 3 बजे तक छुट्टी का आवेदन देने को कहा है. यह तब हुआ है जब घोष के इस्तीफे के तुरंत बाद उन्हें कोलकाता में कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्राचार्य नियुक्त किया गया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए.

संदीप घोष ने सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें बदनाम किया जा रहा है. कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ मंगलवार को इस मामले में कई जनहित याचिकाओं पर विचार कर रही थी.

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पूर्व प्रिंसिपल की नियुक्ति पर सवाल उठाए. अदालत ने टिप्पणी की कि 'नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल को दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त किया जा सकता है? अदालत ने उनसे मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक छुट्टी का आवेदन देने को कहा है, अन्यथा अदालत उन्हें पद छोड़ने का आदेश देगी."

अदालत ने आगे उल्लेख किया कि वह प्रशासनिक पद पर हो सकते हैं, लेकिन उनसे सबसे पहले पूछताछ की जानी चाहिए थी. अदालत ने राज्य के वकील से पूछा कि "आप उसे क्यों बचा रहे हैं? उसका बयान दर्ज करें. उसे जो कुछ भी पता है, उसे बताने दें." मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मंगलवार को मामले की केस डायरी अदालत के समक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया.

साथ ही, उसने प्रिंसिपल का त्यागपत्र और नियुक्ति पत्र भी पेश करने को कहा है. अदालत ने कहा कि "यह देखा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने त्यागपत्र में क्या लिखा है." सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा है।.उन्होंने कहा कि अगर पुलिस इस मामले को सुलझाने में असमर्थ रहती है तो मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि "जिस दिन मुझे कोलकाता पुलिस कमिश्नर से घटना के बारे में पता चला, मैंने उनसे कहा कि यह एक दुखद घटना है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट भी तुरंत बनाया जाना चाहिए... वहां नर्स और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, लेकिन मैं अभी भी यह समझने में असमर्थ हूं कि यह घटना कैसे हुई. पुलिस ने मुझे बताया है कि अंदर (अस्पताल) कोई था."

ममता ने आगे कहा कि "आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है. पुलिस, डॉग स्क्वायड, फोरेंसिक विभाग और अन्य टीमें काम पर लगी हुई हैं. आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है. अगर पुलिस रविवार तक इस मामले को सुलझाने में असमर्थ रहती है, तो हम इस मामले को अपने हाथ में नहीं रखेंगे, हम इसे सीबीआई को सौंप देंगे."

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को मंगलवार दोपहर 3 बजे तक छुट्टी का आवेदन देने को कहा है. यह तब हुआ है जब घोष के इस्तीफे के तुरंत बाद उन्हें कोलकाता में कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्राचार्य नियुक्त किया गया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए.

संदीप घोष ने सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल परिसर में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें बदनाम किया जा रहा है. कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ मंगलवार को इस मामले में कई जनहित याचिकाओं पर विचार कर रही थी.

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने पूर्व प्रिंसिपल की नियुक्ति पर सवाल उठाए. अदालत ने टिप्पणी की कि 'नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल को दूसरे सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे नियुक्त किया जा सकता है? अदालत ने उनसे मंगलवार को दोपहर 3 बजे तक छुट्टी का आवेदन देने को कहा है, अन्यथा अदालत उन्हें पद छोड़ने का आदेश देगी."

अदालत ने आगे उल्लेख किया कि वह प्रशासनिक पद पर हो सकते हैं, लेकिन उनसे सबसे पहले पूछताछ की जानी चाहिए थी. अदालत ने राज्य के वकील से पूछा कि "आप उसे क्यों बचा रहे हैं? उसका बयान दर्ज करें. उसे जो कुछ भी पता है, उसे बताने दें." मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मंगलवार को मामले की केस डायरी अदालत के समक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया.

साथ ही, उसने प्रिंसिपल का त्यागपत्र और नियुक्ति पत्र भी पेश करने को कहा है. अदालत ने कहा कि "यह देखा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने त्यागपत्र में क्या लिखा है." सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा है।.उन्होंने कहा कि अगर पुलिस इस मामले को सुलझाने में असमर्थ रहती है तो मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि "जिस दिन मुझे कोलकाता पुलिस कमिश्नर से घटना के बारे में पता चला, मैंने उनसे कहा कि यह एक दुखद घटना है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट भी तुरंत बनाया जाना चाहिए... वहां नर्स और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, लेकिन मैं अभी भी यह समझने में असमर्थ हूं कि यह घटना कैसे हुई. पुलिस ने मुझे बताया है कि अंदर (अस्पताल) कोई था."

ममता ने आगे कहा कि "आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया है. पुलिस, डॉग स्क्वायड, फोरेंसिक विभाग और अन्य टीमें काम पर लगी हुई हैं. आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है. अगर पुलिस रविवार तक इस मामले को सुलझाने में असमर्थ रहती है, तो हम इस मामले को अपने हाथ में नहीं रखेंगे, हम इसे सीबीआई को सौंप देंगे."

Last Updated : Aug 13, 2024, 3:49 PM IST
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