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केरल : भाजपा नेता की हत्या में शामिल 15 दोषियों को सुनाई गई मौत की सजा

kerala BJP Leader Murder Case : केरल में एक ऐतिहासिक फैसले में, मावेलिककारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने अलाप्पुझा में भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या में शामिल सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. अदालत ने सजा के हिस्से के रूप में जुर्माना और कठोर कारावास के अलावा सभी 15 एसडीपीआई और पीएफआई कार्यकर्ताओं को यह कठोर दंड सुनाया.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 30, 2024, 11:51 AM IST

अलपुझा: मवेलिकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय- I की न्यायाधीश श्रीदेवी वी.जी. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या से जुड़े मामले में मंगलवार को 15 दोषियों को सजा सुनाई. इस मामले में सभी 15 दोषियों को मौत की सजा सुनायी गई है. रंजीत, जो भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव और एक वकील थे, को 19 दिसंबर, 2021 की सुबह अलाप्पुझा नगर पालिका के वेल्लाकिनार स्थित उनके घर पर आरोपियों ने बहुत बेरहमी से हत्या कर दी थी.

अदालत ने इस मामले में अब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से जुड़े सभी 15 आरोपियों को 20 जनवरी, 2024 को अपराध का दोषी पाया था. जहां अभियोजन पक्ष ने सजा की मात्रा पर बहस के दौरान दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आएगा, जिसके लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए.

दोषियों में नैजम, अजमल, अनूप, मुहम्मद असलम, सलाम पोन्नाड, अब्दुल कलाम, सफरुद्धीन, मुनशाद, जसीब राजा, नवास, शेमीर, नसीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवथुंगल और शामनास अशरफ शामिल हैं. फैसले के संबंध में अधिक जानकारी की प्रतिक्षा है. अदालत ने दोषियों का मानसिक स्थिरता परीक्षण भी कराया.

अलपुझा: मवेलिकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय- I की न्यायाधीश श्रीदेवी वी.जी. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या से जुड़े मामले में मंगलवार को 15 दोषियों को सजा सुनाई. इस मामले में सभी 15 दोषियों को मौत की सजा सुनायी गई है. रंजीत, जो भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव और एक वकील थे, को 19 दिसंबर, 2021 की सुबह अलाप्पुझा नगर पालिका के वेल्लाकिनार स्थित उनके घर पर आरोपियों ने बहुत बेरहमी से हत्या कर दी थी.

अदालत ने इस मामले में अब प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसकी राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से जुड़े सभी 15 आरोपियों को 20 जनवरी, 2024 को अपराध का दोषी पाया था. जहां अभियोजन पक्ष ने सजा की मात्रा पर बहस के दौरान दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आएगा, जिसके लिए मौत की सजा दी जानी चाहिए.

दोषियों में नैजम, अजमल, अनूप, मुहम्मद असलम, सलाम पोन्नाड, अब्दुल कलाम, सफरुद्धीन, मुनशाद, जसीब राजा, नवास, शेमीर, नसीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवथुंगल और शामनास अशरफ शामिल हैं. फैसले के संबंध में अधिक जानकारी की प्रतिक्षा है. अदालत ने दोषियों का मानसिक स्थिरता परीक्षण भी कराया.

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