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चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में रिश्वत लेने के मामले में कार्ति चिदंबरम को मिली जमानत, कोर्ट ने रखी यह शर्त - Karti Chidambaram gets bail

Karti Chidambaram gets bail: कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने में रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है. हालांकि कोर्ट ने इसके साथ कुछ शर्ते भी रखी हैं.

कार्ति चिदंबरम
कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 6, 2024, 1:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने एक लाख रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दी. जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि कार्ति चिदंबरम कोर्ट में हर सुनवाई के दिन उपस्थित होंगे और जांच में शामिल होंगे. अगर उन्हें विदेश जाना होगा तो वे कोर्ट और जांच अधिकारी को इसकी सूचना देंगे और अपनी विदेश यात्रा का पूरा विवरण उपलब्ध कराएंगे.

गुरुवार को सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम कोर्ट में पेश हुए थे. इससे पहले 19 मार्च को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. मामले में ईडी ने कार्ति चिदंबरम, उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन, पदम दुगार, दुगार हाउसिंग लिमिटेड, विकास मखरिया, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और मंसूर सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट की थी. वहीं ईडी ने 25 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी.

यह भी पढ़ें- SC का बड़ा फैसला- दिल्ली को जल संकट से मिलेगी राहत, हिमाचल छोड़ेगा पानी

कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि वो 2011 में अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद, 263 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे. सीबीआई ने एस भास्कर रमन को 18 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत एस भास्कर रमन को दी थी.

यह भी पढ़ें- दिल्ली आबकारी घोटाला के आरोपी अमनदीप ढल की CBI के मामले में जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने में रिश्वत लेने के मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने एक लाख रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दी. जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि कार्ति चिदंबरम कोर्ट में हर सुनवाई के दिन उपस्थित होंगे और जांच में शामिल होंगे. अगर उन्हें विदेश जाना होगा तो वे कोर्ट और जांच अधिकारी को इसकी सूचना देंगे और अपनी विदेश यात्रा का पूरा विवरण उपलब्ध कराएंगे.

गुरुवार को सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम कोर्ट में पेश हुए थे. इससे पहले 19 मार्च को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. मामले में ईडी ने कार्ति चिदंबरम, उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन, पदम दुगार, दुगार हाउसिंग लिमिटेड, विकास मखरिया, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और मंसूर सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट की थी. वहीं ईडी ने 25 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी.

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कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि वो 2011 में अवैध रूप से 50 लाख रुपये की रिश्वत प्राप्त करने के बाद, 263 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा प्रदान कर रहे थे. सीबीआई ने एस भास्कर रमन को 18 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) ने बेल टूल्स लिमिटेड को 50 लाख की राशि का भुगतान किया, जिसने इसे चीनी वीजा के लिए रिश्वत एस भास्कर रमन को दी थी.

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