बेंगलुरु: पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) ने अनिवार्य ड्रेस कोड सहित अन्य नियम लागू किए. जो लोग इन नियमों को भूलकर परीक्षा देने पहुंचे, उन्हें परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों ने डांटा.
एक ऐसी घटना हुई जहां शहर के सेंट जोसेफ कॉलेज के परीक्षा केंद्र पर फुल शर्ट पहनकर आए एक अभ्यर्थी ने जिद की कि 'यदि शर्ट की आस्तीन काटी गई तो वह परीक्षा नहीं देगा.' जिस अभ्यर्थी की केंद्र के कर्मचारियों से काफी बहस हुई, वह बाद में अपनी शर्ट की आस्तीन काटने के लिए तैयार हो गया और परीक्षा दी.
अभ्यर्थी के हाथ में लगी चोट: परीक्षा देने के लिए गडग से बेंगलुरु आए एक पुरुष अभ्यर्थी के हाथ से कड़ा उतारने में परीक्षा केंद्र के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. उसने दो साल पहले कड़ा पहना था, जो मुश्किल से निकला. इसी दौरान उनके हाथ में चोट लग गई.
अनिवार्य नियम लागू किए : कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने पीएसआई परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ अनिवार्य नियम लागू किए हैं. पुरुष अभ्यर्थियों को पूरी बांह की शर्ट पहनने की अनुमति नहीं है. इसकी जगह आधी बाजू की शर्ट की इजाजत है. जहां तक हो सके बिना कॉलर वाली शर्ट ही पहननी चाहिए. बिना जेब/कम जेब वाली पैंट पहननी चाहिए. लेकिन कुर्ता, पायजामा, जींस पैंट पहनने की इजाजत नहीं है.
साथ ही पहने जाने वाले कपड़े हल्के वजन के होने चाहिए. यानी ज़िप जेब, बड़े बटन, विस्तृत कढ़ाई वाले कपड़े नहीं होने चाहिए. परीक्षा हॉल के अंदर जूते सख्त वर्जित हैं. गले में किसी भी धातु के आभूषण/बालियां, अंगूठियां, चूड़ियां पहनना भी मना है.
महिला अभ्यर्थियों को विस्तृत कढ़ाई, फूल, ब्रोच/बटन वाले कपड़े नहीं पहनने हैं. पूरी बांह के कपड़े, जींस पैंट नहीं पहनना हैं. ऊंची एड़ी और मोटे तलवों वाले जूते/चप्पल भी मना हैं. यह स्पष्ट किया गया है कि मंगलसूत्र और बिछिया के अलावा किसी भी धातु के आभूषण नहीं पहनने चाहिए.
परीक्षा केंद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन, पेनड्राइव, ईयर फोन, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी वर्जित है. पीने के पानी की बोतल, नाश्ता, भोजन लाना, खाना वर्जित है. पहले से ही सख्त सूचना दे दी गई थी कि सिर पर टोपी और चेहरे पर मास्क पहनने की इजाजत नहीं है.
545 पीएसआई पदों के लिए दोबारा परीक्षा: परीक्षा प्राधिकरण 23 जनवरी को 545 पीएसआई पदों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित कर रहा था. पुलिस विभाग में 545 पीएसआई पदों की भर्ती में भारी अनियमितता के आरोप के चलते शिकायतें दर्ज की गई थीं. इस मामले में भर्ती विभाग के एडीजीपी अमृतपाल समेत कई पुलिस अधिकारियों, मध्यस्थों, परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया था.
परीक्षा में गड़बड़ी की पुष्टि होते ही सरकार ने भर्ती अधिसूचना रद्द कर दी. इस पर सवाल उठाते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए लंबी सुनवाई की और दोबारा परीक्षा कराने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा.
इसने यह भी सुझाव दिया कि एग्जाम एक स्वतंत्र परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए. तदनुसार, राज्य सरकार ने इसे कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण को दे दिया था. प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि दोबारा परीक्षा 23 दिसंबर को कराई जाएगी. हालांकि, परीक्षार्थियों के दबाव के कारण इसे एक महीने और बढ़ा दिया गया था.
परीक्षा केंद्रों पर रही कड़ी सुरक्षा: कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) की ओर से आयोजित परीक्षा में 54 हजार अभ्यर्थियों ने दोबारा परीक्षा दी. परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही कड़ी सुरक्षा देखी गई. पुलिस की 40 से अधिक बटालियनें ड्यूटी पर थीं. बेंगलुरु में परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई थी. शहर पुलिस आयुक्त ने इस क्षेत्र में ज़ेरॉक्स दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया था.