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घर के पास मच्छर दिखे तो भरना पड़ेगा जुर्माना, सरकार ने जारी किया फरमान - Dengue rules in karnataka

Dengue Rules In karnataka, कर्नाटक सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया है. साथ ही महामारी रोग विनिमय 2020 में संशोधन करते हुए कहा है कि जिस भवन या इमारत के पास मच्छर पाए जाएंगे उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. हालांकि जुर्माने की राशि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की अलग-अलग होगी.

If you see a mosquito near your house, you will have to pay a fine
घर के पास दिखे मच्छर को भरना पड़ेगा जुर्माना (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 8, 2024, 3:40 PM IST

Updated : Sep 8, 2024, 4:06 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने डेंगू के खतरे के मद्देनजर एक नोटिफिकेशन जारी कर इसे महामारी घोषित कर दिया है. साथ ही राज्य सरकार ने महामारी रोग विनियम 2020 में भी संशोधन किया है. संशोधित नियम के मुताबिक इमारतों, भूमि और भवन के मालिकों को मच्छरों के पैदा होने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे. इतना ही नहीं नियमों की अनदेखी करने वालों को जुर्माना भरना पड़ेगा. इसमें शहरी क्षेत्र में 400 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा.

इन नियमों का मकसद प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों की वजह से होने वाले डेंगू बुखार को नियंत्रित करना है. इसके तहत स्कूल, कॉलेज, आफिस, होटल, सिनेमा थियेटर और सुपर मार्केट आदि के भीतर या आसपास डेंगू के मच्छर पाए जाने पर अधिक जुर्माना लगाया जाएगा. इसी तरह कमर्शियल भवनों के लिए जुर्माना शहरी इलाकों में एक हजार रुपए और ग्रामीण इलाकों में 500 रुपए निश्चित किया गया है.

इसी क्रम में सक्रिय निर्माण स्थलों या खाली पड़े स्थानों के मालिको भी जुर्माना भरना पड़ेगा. इसका मकसद प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य संकट से बचाना है. डेंगू के मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें. साथ ही अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को शाम होने से पहले बदं कर दें. इसके अलावा शरीर को पूरी तरह से कवर करने के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें.

ये भी पढ़ें- कर्नाटक: डेंगू से स्वास्थ्य अधिकारी की मौत, स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने डेंगू के खतरे के मद्देनजर एक नोटिफिकेशन जारी कर इसे महामारी घोषित कर दिया है. साथ ही राज्य सरकार ने महामारी रोग विनियम 2020 में भी संशोधन किया है. संशोधित नियम के मुताबिक इमारतों, भूमि और भवन के मालिकों को मच्छरों के पैदा होने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे. इतना ही नहीं नियमों की अनदेखी करने वालों को जुर्माना भरना पड़ेगा. इसमें शहरी क्षेत्र में 400 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा.

इन नियमों का मकसद प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों की वजह से होने वाले डेंगू बुखार को नियंत्रित करना है. इसके तहत स्कूल, कॉलेज, आफिस, होटल, सिनेमा थियेटर और सुपर मार्केट आदि के भीतर या आसपास डेंगू के मच्छर पाए जाने पर अधिक जुर्माना लगाया जाएगा. इसी तरह कमर्शियल भवनों के लिए जुर्माना शहरी इलाकों में एक हजार रुपए और ग्रामीण इलाकों में 500 रुपए निश्चित किया गया है.

इसी क्रम में सक्रिय निर्माण स्थलों या खाली पड़े स्थानों के मालिको भी जुर्माना भरना पड़ेगा. इसका मकसद प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य संकट से बचाना है. डेंगू के मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें. साथ ही अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को शाम होने से पहले बदं कर दें. इसके अलावा शरीर को पूरी तरह से कवर करने के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें.

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Last Updated : Sep 8, 2024, 4:06 PM IST
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