बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने बुधवार को राज्य में हुक्का बार और हुक्का उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. कर्नाटक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस संबंध में एक गजट अधिसूचना जारी कर सभी प्रकार के हुक्का उत्पादों की बिक्री, उपभोग, भंडारण, विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है.
यह प्रतिबंध सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए), बाल संरक्षण और कल्याण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और कर्नाटक जहर (कब्जा और बिक्री) नियम, 2015 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है. अधिसूचना में कहा गया है, 'जनता के व्यापक हित में हुक्का और तंबाकू या निकोटीन, गैर-तंबाकू और गैर-निकोटीन हुक्का, स्वादयुक्त हुक्का, गुड़, शीशा (हुक्का पानी पाइप) वाले उत्पादों की बिक्री, खपत, भंडारण, विज्ञापन और प्रचार ) और अन्य संबंधित उत्पाद प्रतिबंधित हैं.'
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि उल्लंघन के मामले में सीओटीपीए अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) 2003 भारत में तंबाकू उत्पादों की खपत, बिक्री, विज्ञापन, भंडारण, विपणन और वितरण को नियंत्रित करता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा किए गए वैश्विक वयस्क तंबाकू सर्वेक्षण 2016-17 अध्ययन के अनुसार, कर्नाटक में 22.8 फीसदी वयस्क (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के) किसी न किसी रूप में तंबाकू उत्पाद का सेवन करते हैं.
विभाग ने चेतावनी दी है कि अध्ययनों के अनुसार, 45 मिनट का हुक्का पीना 100 सिगरेट पीने के बराबर है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उल्लेख किया है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने हाल ही में शहरों, खासकर बेंगलुरु में चल रहे हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का संकेत दिया था.