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कर्नाटक : भाजपा MLC सीटी रवि गिरफ्तार, मंत्री हेब्बालकर पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप - BJP MLC C T RAVI ARRESTED

भाजपा एमएलसी सीटी रवि को मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर पर अश्लील टिप्पणी करने के आरोपी में गिरफ्तार कर लिया गया है.

BJP MLC C T Ravi
भाजपा एमएलसी सीटी रवि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 2 hours ago

बेंगलुरु: भाजपा एमएलसी और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनको महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर पर कथित रूप से अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

रवि को बेलगावी के सुवर्ण विधानसभा से क्षेत्राधिकार वाले हिरेबागेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में पुलिस स्टेशन ले जाया गया. रवि की गिरफ्तारी हेब्बलकर द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के एक घंटे के भीतर हुई. रवि पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (यौन रूप से अनुचित टिप्पणी करना) और 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं. अ

गर आरोप साबित हो जाते हैं तो दोषी को तीन साल की कठोर कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी. रवि की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए भाजपा विधायकों ने विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और दिन में रवि के साथ कथित तौर पर मारपीट करने की कोशिश करने के लिए हेब्बालकर और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

बताया जाता है कि सुबह सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रवि की एक टिप्पणी को लेकर दोनों में बहस हुई. बहस के दौरान रवि ने सिद्धारमैया कैबिनेट की एकमात्र महिला मंत्री के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की. सिद्धारमैया ने भी टिप्पणियों की निंदा की.

ये भी पढ़ें - विधानसभा में सियासी ड्रामा: हेब्बालकर के समर्थकों ने की सीटी रवि पर कथित हमला करने की कोशिश

बेंगलुरु: भाजपा एमएलसी और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनको महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर पर कथित रूप से अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

रवि को बेलगावी के सुवर्ण विधानसभा से क्षेत्राधिकार वाले हिरेबागेवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में पुलिस स्टेशन ले जाया गया. रवि की गिरफ्तारी हेब्बलकर द्वारा उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के एक घंटे के भीतर हुई. रवि पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (यौन रूप से अनुचित टिप्पणी करना) और 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना) के तहत आरोप लगाए गए हैं. अ

गर आरोप साबित हो जाते हैं तो दोषी को तीन साल की कठोर कैद और जुर्माने की सजा दी जाएगी. रवि की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए भाजपा विधायकों ने विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और दिन में रवि के साथ कथित तौर पर मारपीट करने की कोशिश करने के लिए हेब्बालकर और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

बताया जाता है कि सुबह सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ रवि की एक टिप्पणी को लेकर दोनों में बहस हुई. बहस के दौरान रवि ने सिद्धारमैया कैबिनेट की एकमात्र महिला मंत्री के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की. सिद्धारमैया ने भी टिप्पणियों की निंदा की.

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