नई दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने ये फैसला सुनाया. कोर्ट ने के. कविता की नियमित जमानत याचिका पर 24 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
बता दें कि 8 अप्रैल को कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में के कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है. सुनवाई के दौरान के कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाया था कि वो जांच एजेंसी नहीं बल्कि प्रताड़ित करने वाली एजेंसी बन गई है. सिंघवी ने कहा था कि इस मामले की जांच पूरे तरीके से पक्षपातपूर्ण रही है.
के कविता फिहलाल न्यायिक हिरासत में हैं. के कविता को सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी. इसके पहले के कविता आबकारी घोटाला मामले के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में थी. सीबीआई ने इस मामले में के कविता से 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी.
बता दें कि 5 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई को के कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी. ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था.
ईडी के मुताबिक, इंडोस्पिरिट्स के जरिए 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजे थे, लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
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