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दिल्ली आबकारी मामला: के. कविता को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत तीन जून तक बढ़ी - K Kavita judicial custody extended - K KAVITA JUDICIAL CUSTODY EXTENDED

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई के केस में बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत तीन जून तक बढ़ा दी है.

बीआरएस नेता के कविता
बीआरएस नेता के कविता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 20, 2024, 5:12 PM IST

नई दिल्ली: आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई के केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ा दी है. सोमवार को के कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. इससे पहले कोर्ट ने कविता को 14 मई को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 6 मई को कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

बता दें कि ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में छापेमारी के बाद कविता को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक, इंडो स्पिरिट्स के जरिए होने वाले मुनाफे का 33 फीसदी हिस्सा कविता तक पहुंचता था. कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थी. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो बार समन भेजा था, लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद छापेमारी की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

ये भी पढ़ें: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के. कविता की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी

ईडी मामले में अपनी जमानत याचिका में, बीआरएस नेता ने कहा कि उनका उत्पाद शुल्क नीति से कोई लेना-देना नहीं है. उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की सक्रिय मिलीभगत से केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा रचित एक आपराधिक साजिश है.

वहीं सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी. सीबीआई ने इस मामले में 17 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज की थी. जबकि ईडी ने 22 अगस्त को केस दर्ज किया था. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: दिल्ली हाईकोर्ट ने BRS नेता के कविता की जमानत याचिका पर CBI से मांगा जवाब

नई दिल्ली: आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई के केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ा दी है. सोमवार को के कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. इससे पहले कोर्ट ने कविता को 14 मई को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 6 मई को कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

बता दें कि ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में छापेमारी के बाद कविता को गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक, इंडो स्पिरिट्स के जरिए होने वाले मुनाफे का 33 फीसदी हिस्सा कविता तक पहुंचता था. कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी थी. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो बार समन भेजा था, लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद छापेमारी की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

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ईडी मामले में अपनी जमानत याचिका में, बीआरएस नेता ने कहा कि उनका उत्पाद शुल्क नीति से कोई लेना-देना नहीं है. उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की सक्रिय मिलीभगत से केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा रचित एक आपराधिक साजिश है.

वहीं सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी. सीबीआई ने इस मामले में 17 अगस्त 2022 को एफआईआर दर्ज की थी. जबकि ईडी ने 22 अगस्त को केस दर्ज किया था. इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता शामिल हैं.

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