नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी से 105 करोड़ रुपए की वसूली करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया. मंगलवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पहली नजर में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई देती है. लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस आदेश के लिए खुद जिम्मेदार है. डिमांड 2021 की है और आपने उसे सही करना ठीक नहीं समझा. लगता है कि कांग्रेस के दफ्तर में कोई सोया हुआ था.
कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके खाते को फ्रीज कर दिया है. ये चुनाव का समय है और अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वे चुनाव कैसे लड़ेंगे. ऐसे में उनकी पार्टी बर्बाद हो जाएगी. बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2018-19 कांग्रेस पार्टी पर टैक्स का आकलन करते हुए 105 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया था.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी की इस दलील को खारिज कर दिया था कि उन्हें 2018-19 के दौरान कोई आय नहीं हुई थी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कई लोगों से चंदे के रूप में 14 लाख 49 हजार रुपए मिले थे और इसका रिटर्न काफी देर से फाइल किया गया. ऐसा करना इनकम टैक्स कानून की धारा 13ए का उल्लंघन है.
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