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जम्मू-कश्मीर प्रशासन लागू करेगा WHO तंबाकू नियंत्रण नीति, समिति गठित करने का आदेश - WHO Tobacco Control Policy

WHO Tobacco Control Policy In Jammu And Kashmir: जम्मू-कश्मीर सरकार ने यूटी में डब्ल्यूएचओ तंबाकू नियंत्रण नीति को लागू करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति के गठन का आदेश दिया

WHO Tobacco Control Policy In Jammu And Kashmir
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2024, 2:31 PM IST

श्रीनगर : एक अग्रणी पहल में, जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी) के अनुच्छेद 5.3 के कार्यान्वयन के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति के गठन का आदेश दिया है. यह महत्वपूर्ण कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण उपायों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण सेल, कश्मीर, इस पहल की सराहना करता है और इस नीति को साकार करने में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉ. सैयद आबिद रशीद शाह द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है. डॉ. शाह के अटूट प्रयास और समर्पण ने इस ऐतिहासिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है.

WHO FCTC का अनुच्छेद 5.3 सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को तंबाकू उद्योग के निहित स्वार्थों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है. अधिकार प्राप्त समितियों को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा जाएगा कि तंबाकू नियंत्रण नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन तंबाकू उद्योग के प्रभाव से मुक्त हो, जिससे एक स्वस्थ, तंबाकू मुक्त वातावरण को बढ़ावा मिले.

इस बीच, निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर के संरक्षण में काम कर रहे स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तंबाकू नियंत्रण कक्ष ने इस पहल और डॉ. सैयद आबिद रशीद शाह के रणनीतिक नेतृत्व के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त की है. उनकी दूरदर्शिता और सक्रिय दृष्टिकोण ने क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए एक नया मानक स्थापित किया है. यह पहल तंबाकू महामारी से निपटने और भावी पीढ़ियों को तंबाकू के नुकसान से बचाने के लिए चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

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श्रीनगर : एक अग्रणी पहल में, जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी) के अनुच्छेद 5.3 के कार्यान्वयन के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति के गठन का आदेश दिया है. यह महत्वपूर्ण कदम सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण उपायों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण सेल, कश्मीर, इस पहल की सराहना करता है और इस नीति को साकार करने में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉ. सैयद आबिद रशीद शाह द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है. डॉ. शाह के अटूट प्रयास और समर्पण ने इस ऐतिहासिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो जम्मू-कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है.

WHO FCTC का अनुच्छेद 5.3 सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को तंबाकू उद्योग के निहित स्वार्थों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है. अधिकार प्राप्त समितियों को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा जाएगा कि तंबाकू नियंत्रण नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन तंबाकू उद्योग के प्रभाव से मुक्त हो, जिससे एक स्वस्थ, तंबाकू मुक्त वातावरण को बढ़ावा मिले.

इस बीच, निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर के संरक्षण में काम कर रहे स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तंबाकू नियंत्रण कक्ष ने इस पहल और डॉ. सैयद आबिद रशीद शाह के रणनीतिक नेतृत्व के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त की है. उनकी दूरदर्शिता और सक्रिय दृष्टिकोण ने क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए एक नया मानक स्थापित किया है. यह पहल तंबाकू महामारी से निपटने और भावी पीढ़ियों को तंबाकू के नुकसान से बचाने के लिए चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

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