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अब्दुल कयूम की गिरफ्तारी के बाद जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव स्थगित - DM Bans JKHCBA Elections

JK HC Bar Association Elections: श्रीनगर में जिला मजिस्ट्रेट ने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) के चुनावों पर रोक लगा दी, क्योंकि एसोसिएशन अपंजीकृत है और इससे अशांति की संभावना है. यह निर्णय HCBA के पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम की गिरफ्तारी के बाद लिया गया. पढ़ें पूरी खबर...

JK HC Bar Association Elections
म्मू-कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव स्थगित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jun 26, 2024, 10:00 AM IST

Updated : Jun 26, 2024, 10:19 AM IST

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में जिला मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा चिंताओं और संभावित अशांति के कारण जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (JKHCBA) के चुनावों को निलंबित कर दिया है. यह निर्णय एक अन्य कानूनी निकाय के आरोपों और JKHCBA की पंजीकरण स्थिति के बारे में सवालों के बाद लिया गया है.

आधिकारिक आदेश के अनुसार, 11 जून, 2024 को अधिसूचना द्वारा शुरू में निर्धारित चुनावों को कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से आपत्तियों का सामना करना पड़ा. एसोसिएशन ने JKHCBA की वैधता के बारे में मुद्दों का हवाला देते हुए अलगाववादी विचारधारा के प्रचार का आरोप लगाया और दावा किया कि एसोसिएशन अपंजीकृत है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि चुनाव सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं और वकीलों के बीच संघर्ष का कारण बन सकते हैं.

जिला मजिस्ट्रेट ने श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और कश्मीर के सोसायटी रजिस्ट्रार से रिपोर्ट मांगी.रजिस्ट्रार ने पुष्टि की कि जेकेएचसीबीए पंजीकृत नहीं है. इसके अलावा, पुलिस रिपोर्ट में कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जेकेएचसीबीए की वकालत, इसके अलगाववादी रुख और अपने विचारों का विरोध करने वाले सदस्यों को डराने-धमकाने के उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया.

इन निष्कर्षों को देखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला कि चुनाव की अनुमति देने से शांति और सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता है. नतीजतन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया गया, जिसमें जिला न्यायालय परिसर, मुमीनाबाद, बटमालू और अन्य स्थानों पर चुनाव से संबंधित सभाओं पर अगले नोटिस तक रोक लगा दी गई. इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें-

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श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में जिला मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा चिंताओं और संभावित अशांति के कारण जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (JKHCBA) के चुनावों को निलंबित कर दिया है. यह निर्णय एक अन्य कानूनी निकाय के आरोपों और JKHCBA की पंजीकरण स्थिति के बारे में सवालों के बाद लिया गया है.

आधिकारिक आदेश के अनुसार, 11 जून, 2024 को अधिसूचना द्वारा शुरू में निर्धारित चुनावों को कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से आपत्तियों का सामना करना पड़ा. एसोसिएशन ने JKHCBA की वैधता के बारे में मुद्दों का हवाला देते हुए अलगाववादी विचारधारा के प्रचार का आरोप लगाया और दावा किया कि एसोसिएशन अपंजीकृत है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि चुनाव सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं और वकीलों के बीच संघर्ष का कारण बन सकते हैं.

जिला मजिस्ट्रेट ने श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और कश्मीर के सोसायटी रजिस्ट्रार से रिपोर्ट मांगी.रजिस्ट्रार ने पुष्टि की कि जेकेएचसीबीए पंजीकृत नहीं है. इसके अलावा, पुलिस रिपोर्ट में कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए जेकेएचसीबीए की वकालत, इसके अलगाववादी रुख और अपने विचारों का विरोध करने वाले सदस्यों को डराने-धमकाने के उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया.

इन निष्कर्षों को देखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला कि चुनाव की अनुमति देने से शांति और सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता है. नतीजतन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया गया, जिसमें जिला न्यायालय परिसर, मुमीनाबाद, बटमालू और अन्य स्थानों पर चुनाव से संबंधित सभाओं पर अगले नोटिस तक रोक लगा दी गई. इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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Last Updated : Jun 26, 2024, 10:19 AM IST
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