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जम्मू-कश्मीर सरकार ने नियम 33 के तहत 12 इंजीनियर किए निलंबित

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Mar 20, 2024, 3:30 PM IST

JammuKashmir Govt Suspends 12 Engineers of Power Deptt: जम्मू-कश्मीर सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नियम 33 के तहत केपीडीसीएल और जेपीडीसीएल के 12 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया.

J&K Govt Suspends 12 Engineers of Power Dept
जम्मू-कश्मीर सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नियम 33 के तहत केपीडीसीएल और जेपीडीसीएल के 12 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को बिजली विभाग के केपीडीसीएल और जेपीडीसीएल के 12 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की. इस संबंध में बिजली विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा 12 कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किए है.

बिजली विभाग के प्रमुख सचिव ने इंजीनियरों के विभिन्न निलंबन आदेशों में कहा कि उनके खिलाफ जेके सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के नियम -33 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जाता है.

निलंबित किए गए इंजीनियरों में शामिल नाम

केपीडीसीएल में उपखंड बडगाम के प्रभारी गुलज़ार अहमद खान; एर. ईडी-III में उपखंड एमआर गुंज के प्रभारी शेख मुस्तफा हुसैन; एर. सबडिवीजन कंगन के प्रभारी फारूक रैना; एर. ईडी-रियासी, जेपीडीसीएल में एईई सबडिवीजन धर्मी के प्रभारी रजनेश शर्मा; एर. विनोद कुमार, ईडी कठुआ, जेपीडीसीएल में एईई सबडिवीजन रामकोट के प्रभारी; एर. केपीडीसीएल में एईई सबडिवीजन रियासी सुशील अंगराल; एर. संदीप कुमार, एईई सबडिवीजन पौनी, ईडी रियासी; एर. ईडी-I श्रीनगर में शेख बाग में जेई वसीम यातू; एर. कौंसर शफ़ी, जेई, ईडी-I निशात श्रीनगर; एर. शेख बाग, ईडी-I, श्रीनगर में जेई कुलदीप काचरू; एर. मोहम्मद इमरान खुरू, जेई, एसडी-1, ईडी-सोपोर; और एर. रौफ मकबूल, रैनावाड़ी में जेई, ईडी-IV श्रीनगर.

ये अधिकारी अगली सूचना तक संबंधित कार्यकारी अभियंता से जुड़े रहेंगे. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियम 33 'खराब राजस्व संग्रह' से संबंधित है.

पढ़ें: मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों को सब्सिडी वाली बिजली नहीं : असम सीएम

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को बिजली विभाग के केपीडीसीएल और जेपीडीसीएल के 12 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की. इस संबंध में बिजली विकास विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा 12 कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किए है.

बिजली विभाग के प्रमुख सचिव ने इंजीनियरों के विभिन्न निलंबन आदेशों में कहा कि उनके खिलाफ जेके सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के नियम -33 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जाता है.

निलंबित किए गए इंजीनियरों में शामिल नाम

केपीडीसीएल में उपखंड बडगाम के प्रभारी गुलज़ार अहमद खान; एर. ईडी-III में उपखंड एमआर गुंज के प्रभारी शेख मुस्तफा हुसैन; एर. सबडिवीजन कंगन के प्रभारी फारूक रैना; एर. ईडी-रियासी, जेपीडीसीएल में एईई सबडिवीजन धर्मी के प्रभारी रजनेश शर्मा; एर. विनोद कुमार, ईडी कठुआ, जेपीडीसीएल में एईई सबडिवीजन रामकोट के प्रभारी; एर. केपीडीसीएल में एईई सबडिवीजन रियासी सुशील अंगराल; एर. संदीप कुमार, एईई सबडिवीजन पौनी, ईडी रियासी; एर. ईडी-I श्रीनगर में शेख बाग में जेई वसीम यातू; एर. कौंसर शफ़ी, जेई, ईडी-I निशात श्रीनगर; एर. शेख बाग, ईडी-I, श्रीनगर में जेई कुलदीप काचरू; एर. मोहम्मद इमरान खुरू, जेई, एसडी-1, ईडी-सोपोर; और एर. रौफ मकबूल, रैनावाड़ी में जेई, ईडी-IV श्रीनगर.

ये अधिकारी अगली सूचना तक संबंधित कार्यकारी अभियंता से जुड़े रहेंगे. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नियम 33 'खराब राजस्व संग्रह' से संबंधित है.

पढ़ें: मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों को सब्सिडी वाली बिजली नहीं : असम सीएम

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