लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में रायबरेली सांसद व कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने नागरिकता एक्ट 1955 के तहत केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी से की गई शिकायत पर एक्शन का ब्योरा तलब किया है. कोर्ट ने यह आदेश कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर दिया है.
हाईकोर्ट जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे. उन्होंने शिकायत पर क्या एक्शन लिया है. अतिरिक्त सॉलिसिटर (एएसजी) सूर्यभान पांडेय को निर्देश दिया कि वह इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करें. मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.
कोर्ट ने एक बार खारिज कर दी थी याचिका: दरअसल, बीते जुलाई माह में इसी याचिकाकर्ता की याचिका को हाईकोर्ट ने ये कह खारिज कर दिया था कि, याचिकाकर्ता चाहे तो नागरिकता एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है. याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर के मुताबिक, उनके पास सबूत हैं कि रायबरेली सांसद राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, जिस कारण वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं. ऐसे में उनका निर्वाचन रद्द किया जाए. शिशिर के मुताबिक, सक्षम प्राधिकारी को दो बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन न होने पर दोबारा याचिका दाखिल की गई. जिसके बाद बुधवार को सुनवाई के दौरान एस विग्नेश शिशिर व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट के सामने पेश हुए. शिशिर ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है.