नई दिल्ली: भारत में हाईवे पर टोल टैक्स भरने के लिए फास्टैग कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है. यह डिजिटल पेमेंट को सरल और तेज बनाता है. हालांकि, कई बार तकनीकी खामी के कारण फास्टैग से डबल टोल कट जाता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं.
ऐसे में अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसा होने पर अब आप आसानी से रिफंड पा सकते हैं. इसके लिए आपको महज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करना होगा.
NHAI में कैसे करें शिकायत?
अगर आपके फास्टैग से दो बार टोल कट गया है, तो सबसे पहले NHAI के टोल फ्री नंबर1033 पर कॉन्टैक्ट करें. इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके बाद NHAI आपकी शिकायत पर एक्शन लेते हुए इसकी जांच करेगा और अगर आपकी शिकायत सही होती है, तो फास्टटैग से कटे एक्सट्रा पैसे वापस कर दिए जाएंगे.
NHAI से समाधान न होने पर बैंक से करें शिकायत
अगर किसी वजह से आप NHAI से शिकायत नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं, जिसने आपका फास्टैग जारी किया है. बैंक से संपर्क करने पर बैंक कर्मी आपको रिफंड की सही प्रक्रिया के बारे में बताएंगे और अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है, तो रिफंड आपके अकाउंड में आ जाएगा.
NPCI में भी करवा सकते हैं शिकायत
अगर NHAI और बैंक दोनों आपकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं, तो आप नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. NPCI में शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको अपनी गाड़ी की जानकारी और ट्रांजेक्शन डिटेल्स देनी होगी. अगर NPCI आपकी शिकायत को सही पाता है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा.
रिफंड प्रोसेस में कितना समय लगता है?
गौरतलब है कि फास्टैग से जुड़े रिफंड वापस पाने के लिए 20 से 30 दिनों का समय लग सकता है. अगर आपको इस समय अवधी में रिफंड नहीं मिलता है तो आप दोबारा शिकायत कर सकते हैं.
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