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CM केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी से नहीं मिली राहत - No relief from arrest to kejriwal

No relief from arrest to kejriwal: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. गुरुवार को आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया. अब मामले की सुनवाई 22 अप्रैल में होगी.

Delhi excise policy scam
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 21, 2024, 5:44 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया. गुरुवार को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हैसियत से समन किया जा रहा है. केजरीवाल की तरफ से बार-बार यह पूछा जाता था कि उनको किस हैसियत में समन भेजा जा रहा है. कोर्ट ने इस याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी. कोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग करने वाली इस याचिका को मुख्य याचिका के साथ टैग कर दिया, जिसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ तब तक कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत मांगे. इस पर ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

ईडी ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, सुनवाई के हकदार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि केजरीवाल और के. कविता के खिलाफ गवाहों के बयान दर्ज हैं. उनसे पूछताछ जरूरी है, लेकिन वे समन को नजरअंदाज कर रहे हैं. एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने को आम आदमी कहते हैं, लेकिन जब समन भेजा जाता है तब वे कभी विपश्यना पर चले जाते हैं, तो कभी दूसरा बहाना करते हैं.

बता दें, 20 मार्च को हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था. केजरीवाल ने आशंका जताई थी कि ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार कर सकती है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि आप पहले देश के नागरिक हैं और आपके नाम पर समन जारी होने पर आपको पेश होना चाहिए. तब केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इसी तरह संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था.

यह भी पढ़ें-ED के खिलाफ फिर हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल, बोले- गिरफ्तार न करने का भरोसा मिले तो पेश होने को तैयार

बता दें, 16 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी. इसके पहले एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी. सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, जिसके बाद केजरीवाल 16 मार्च को कोर्ट में पेश हुए थे.

यह भी पढ़ें-SBI ने चुनाव आयोग को सीरियल नंबर के साथ चुनावी बांड का पूरा विवरण दिया

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया. गुरुवार को सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हैसियत से समन किया जा रहा है. केजरीवाल की तरफ से बार-बार यह पूछा जाता था कि उनको किस हैसियत में समन भेजा जा रहा है. कोर्ट ने इस याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने की अनुमति दी. कोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग करने वाली इस याचिका को मुख्य याचिका के साथ टैग कर दिया, जिसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ तब तक कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत मांगे. इस पर ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है.

ईडी ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, सुनवाई के हकदार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि केजरीवाल और के. कविता के खिलाफ गवाहों के बयान दर्ज हैं. उनसे पूछताछ जरूरी है, लेकिन वे समन को नजरअंदाज कर रहे हैं. एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल अपने को आम आदमी कहते हैं, लेकिन जब समन भेजा जाता है तब वे कभी विपश्यना पर चले जाते हैं, तो कभी दूसरा बहाना करते हैं.

बता दें, 20 मार्च को हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था. केजरीवाल ने आशंका जताई थी कि ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार कर सकती है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि आप पहले देश के नागरिक हैं और आपके नाम पर समन जारी होने पर आपको पेश होना चाहिए. तब केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इसी तरह संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था.

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बता दें, 16 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी. इसके पहले एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन को केजरीवाल ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी. सेशंस कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, जिसके बाद केजरीवाल 16 मार्च को कोर्ट में पेश हुए थे.

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