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हेमंत सोरेन की याचिका पर शुक्रवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ईडी की कार्रवाई को दी है चुनौती

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 1, 2024, 12:17 PM IST

Updated : Feb 1, 2024, 12:56 PM IST

Hemant Soren petition. हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी. याचिका में ईडी के द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने को चुनौती दी गई है.

Hemant Soren petition
Hemant Soren petition

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार

नई दिल्लीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया है. मामले पर कोर्ट ने शुक्रवार को विचार करने की सहमति दी है.

शुक्रवार को होगी सुनवाईः दरअसल हेमंत सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और ए एम सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक समान याचिका झारखंड उच्च न्यायालय में दायर की गई थी और इसे आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल उच्च न्यायालय से याचिका वापस ले लेंगे. पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. उन्होंने कहा कि याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी.

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा कि गिरफ्तारी ज्ञापन में कहा गया है कि 10 बजे, वे कहते हैं कि शाम 5 बजे गिरफ्तार किया गया. इस बात पर जोर दिया कि यह बहुत गंभीर मामला है. ईडी के वकील ने कहा कि हेमंत सोरेन पर भी गंभीर आरोप हैं. सिब्बल ने कहा कि चुनाव से पहले गिरफ्तार करते रहेंगे. हेमंत सोरेन के वकीलल ने कहा कि आम चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी के तरीके से देश की राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

झारखंड हाईकोर्ट में भी हुई सुनवाईः वहीं ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. याचिका पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी. दरअसल, हेमंत सोरेन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही में जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस के लिए वक्त की मांग की. अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई कल यानी शुक्रवार को निर्धारित की है.

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए बुधवार को ही हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटिशन दाखिल की गई थी. इसको लेकर मेंशन किए जाने के बाद हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने सुनवाई की गई. हेमंत सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल के अलावा हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने बहस की.

वीडियो कॉफ्रेसिंग की ओर से हुई इस सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष को सूचित नहीं किए जाने और याचिका में तकनीकी खामी बताते हुए कोर्ट ने नाराजगी जताई. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट से आग्रह किया कि हस्तक्षेप याचिका के साथ कुछ और डाक्यूमेंट्स न्यायालय के समक्ष रखना चाहते हैं, इस वजह से आज दोपहर तक का समय दिया जाय, जिसपर न्यायालय ने शुक्रवार का समय निर्धारित करने की बात कही. हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई गई है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने की वजह से झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लेने की सूचना है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि चूंकि बुधवार देर शाम याचिका दाखिल की गई है और इस मामले में दूसरे पक्ष को जानकारी नहीं दी गई इस वजह से सुनवाई कल निर्धारित की गई है.

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जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार

नई दिल्लीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर रूख किया है. मामले पर कोर्ट ने शुक्रवार को विचार करने की सहमति दी है.

शुक्रवार को होगी सुनवाईः दरअसल हेमंत सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और ए एम सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक समान याचिका झारखंड उच्च न्यायालय में दायर की गई थी और इसे आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल उच्च न्यायालय से याचिका वापस ले लेंगे. पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. उन्होंने कहा कि याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी.

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा कि गिरफ्तारी ज्ञापन में कहा गया है कि 10 बजे, वे कहते हैं कि शाम 5 बजे गिरफ्तार किया गया. इस बात पर जोर दिया कि यह बहुत गंभीर मामला है. ईडी के वकील ने कहा कि हेमंत सोरेन पर भी गंभीर आरोप हैं. सिब्बल ने कहा कि चुनाव से पहले गिरफ्तार करते रहेंगे. हेमंत सोरेन के वकीलल ने कहा कि आम चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी के तरीके से देश की राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

झारखंड हाईकोर्ट में भी हुई सुनवाईः वहीं ईडी की कार्रवाई के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. याचिका पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी. दरअसल, हेमंत सोरेन की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालती कार्यवाही में जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बहस के लिए वक्त की मांग की. अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई कल यानी शुक्रवार को निर्धारित की है.

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन की ओर से ईडी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए बुधवार को ही हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटिशन दाखिल की गई थी. इसको लेकर मेंशन किए जाने के बाद हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने सुनवाई की गई. हेमंत सोरेन की ओर से कपिल सिब्बल के अलावा हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने बहस की.

वीडियो कॉफ्रेसिंग की ओर से हुई इस सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष को सूचित नहीं किए जाने और याचिका में तकनीकी खामी बताते हुए कोर्ट ने नाराजगी जताई. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट से आग्रह किया कि हस्तक्षेप याचिका के साथ कुछ और डाक्यूमेंट्स न्यायालय के समक्ष रखना चाहते हैं, इस वजह से आज दोपहर तक का समय दिया जाय, जिसपर न्यायालय ने शुक्रवार का समय निर्धारित करने की बात कही. हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई गई है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने की वजह से झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लेने की सूचना है. हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि चूंकि बुधवार देर शाम याचिका दाखिल की गई है और इस मामले में दूसरे पक्ष को जानकारी नहीं दी गई इस वजह से सुनवाई कल निर्धारित की गई है.

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Last Updated : Feb 1, 2024, 12:56 PM IST
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