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लैंड स्कैम मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को मिली जमानत, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला - Hemant Soren Bail

Heman Soren got bail. झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है. अब वे जेल से बाहर आएंगे.

Hemant Soren Bail
हेमंत सोरेन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jun 28, 2024, 11:53 AM IST

Updated : Jun 28, 2024, 12:37 PM IST

रांची: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है. 13 जून को हेमंत सोरेन के अधिवक्ता और प्रवर्तन निदेशालय के एएसजी एस.वी.राजू की दलील पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. रांची के बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन की हेराफेरी मामले में ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. तब से वह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हैं.

धीरज कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट (ईटीवी भारत)

पिछले दिनों जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा था कि यह मामला सिविल नेचर का है. जमीन को भुईंहरी बताते हुए कहा गया था कि इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है. इस मामले में कहीं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है.

वहीं ईडी की ओर से कहा गया था कि जिस जमीन को लेकर हेमंत सोरेन अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं, उसपर कब्जे के लिए उन्होंने अधिकारियों की मदद ली थी. दरअसल वह जमीन उन्हीं की है. उनके पूर्व राजनीतिक सलाहकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है.

ईडी का दावा है कि लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार राजस्व कर्मी भानु प्रताप ने भी इस बात को स्वीकार किया है. यही नहीं संबंधित जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना थी. आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने हेमंत सोरेन के मोबाइल पर इससे जुड़ा नक्शा भी भेजा था. ईडी के अधिवक्ता ने अपनी दलील में कहा था कि अगर हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है तो वह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर जांच में बाधा डाल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम मामले में एसआर अफसर की भूमिका संदिग्ध, ईडी का दावा-जमीन हड़पने वाले सिंडिकेट को नेता-अफसरों का था संरक्षण - Hemant Soren Land Scam Case

यह भी पढ़ें: हेमंत सोरेन मामले में ईडी का खुलासा, बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन के लिए राजकुमार पाहन ने ऑनलाइन की जगह किया था ऑफलाइन आवेदन - Ranchi land scam

यह भी पढ़ें: हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, दस लोग बनाए गए आरोपी - Ranchi Land scam case

रांची: पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है. 13 जून को हेमंत सोरेन के अधिवक्ता और प्रवर्तन निदेशालय के एएसजी एस.वी.राजू की दलील पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. रांची के बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन की हेराफेरी मामले में ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था. तब से वह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हैं.

धीरज कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट (ईटीवी भारत)

पिछले दिनों जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा था कि यह मामला सिविल नेचर का है. जमीन को भुईंहरी बताते हुए कहा गया था कि इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है. इस मामले में कहीं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है.

वहीं ईडी की ओर से कहा गया था कि जिस जमीन को लेकर हेमंत सोरेन अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं, उसपर कब्जे के लिए उन्होंने अधिकारियों की मदद ली थी. दरअसल वह जमीन उन्हीं की है. उनके पूर्व राजनीतिक सलाहकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है.

ईडी का दावा है कि लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार राजस्व कर्मी भानु प्रताप ने भी इस बात को स्वीकार किया है. यही नहीं संबंधित जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की योजना थी. आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने हेमंत सोरेन के मोबाइल पर इससे जुड़ा नक्शा भी भेजा था. ईडी के अधिवक्ता ने अपनी दलील में कहा था कि अगर हेमंत सोरेन को जमानत मिलती है तो वह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर जांच में बाधा डाल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम मामले में एसआर अफसर की भूमिका संदिग्ध, ईडी का दावा-जमीन हड़पने वाले सिंडिकेट को नेता-अफसरों का था संरक्षण - Hemant Soren Land Scam Case

यह भी पढ़ें: हेमंत सोरेन मामले में ईडी का खुलासा, बड़गाई की 8.86 एकड़ जमीन के लिए राजकुमार पाहन ने ऑनलाइन की जगह किया था ऑफलाइन आवेदन - Ranchi land scam

यह भी पढ़ें: हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, दस लोग बनाए गए आरोपी - Ranchi Land scam case

Last Updated : Jun 28, 2024, 12:37 PM IST
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