नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी. हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 15 जुलाई को करने का आदेश दिया. बुधवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की ओर से दाखिल जवाब के उत्तर में जवाब दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की. इसका केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने विरोध करते हुए कहा कि 9 जुलाई की दोपहर ही जांच अधिकारी को जवाब दाखिल कर दिया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तारीख दी है.
केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा है कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत को निरस्त करना न्याय के साथ खिलवाड़ होगा. केजरीवाल की ओर कहा गया कि ईडी ने गलत तरीके से दबाव बनाकर गवाहों के बयान दर्ज किए हैं. बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही नहीं है. उसे सभी दस्तावेजों पर गौर करना चाहिए था.
ये भी पढ़ें : 'ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग शेयर क्यों की' हाईकोर्ट ने सुनीता केजरीवाल से मांगा जवाब, 7 अक्टूबर को सुनवाई
कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ईडी को दलीलें रखने का पर्याप्त मौका देना चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉउड्रिंग एक्ट की धारा 45 की दो शर्तों का पालन नहीं किया है. हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों को सही ढंग से नहीं लिया. हाईकोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिली अंतरिम जमानत याचिका चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी. ऐसे मे उस आदेश का हवाला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए नहीं दिया जा सकता है. बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था. केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
ये भी पढ़ें : दिल्ली शराब घोटाला में केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया, प्रोडक्शन वारंट जारी -