वाराणसी: ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े दो मामलों की सुनवाई आज वाराणसी के जिला जज न्यायालय में हुई. जिला जज संजीव कुमार पांडेय ने सुनवाई की. शनिवार दोपहर बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के मुख्य वाद समेत ज्ञानवापी से जुड़ीं मांगें सुनी गईं. इसमें पांच महिला वादिनी हैं. याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी वाले स्थान पर देवताओं की पूजा और नियमित दर्शन के अलावा व्यास तहखाने की मरम्मत, छत पर मुस्लिम समुदाय का प्रवेश रोकने और अंदर मौजूद अन्य तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 29 मई अगली तिथि निर्धारित की है.
इस याचिका में यह दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण की तरफ और उत्तर की ओर सहित अन्य तहखानों के एएसआई सर्वे को करवाया जाए, क्योंकि वह पत्थर से बंद कर दिए गए हैं अवरोध हटाकर उनकी जांच की जानी आवश्यक है. राखी सिंह की तरफ से दायर याचिका में अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी की और काउंटर की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है इसके अलावा वादी महिला लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू विकास और रेखा पाठक की तरफ से दायर याचिका पर भी उनके वकील ने अपना पक्ष रखा.
राखी सिंह के वकील की तरफ से ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखानों के अंदर मौजूद अन्य तहखानों के सर्वे की मांग पर भी बहस की गई. इसके अलावा व्यास जी के तहखाना की छत की मरम्मत और मुस्लिम कम्युनिटी के प्रवेश पर रोक की मांग की याचिका पर भी सुनवाई हुई. इस मामले में से काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने 8 मार्च को जिला जज की अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर करते हुए मरम्मत की अनुमति भी मांगी थी.
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की अगली सुनवाई 29 मई को, याचिका में हिंदू पक्ष ने कहा- तहखाने की छत पर मुस्लिम समुदाय को जाने से रोका जाए - Gyanvapi Shringaar Gauri case
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई आज हुई. कोर्ट ने इस केस में अगली सुनवाई की तिथि 29 मई नियत की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 18, 2024, 12:09 PM IST
|Updated : May 18, 2024, 7:09 PM IST
वाराणसी: ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े दो मामलों की सुनवाई आज वाराणसी के जिला जज न्यायालय में हुई. जिला जज संजीव कुमार पांडेय ने सुनवाई की. शनिवार दोपहर बाद जिला एवं सत्र न्यायालय में श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के मुख्य वाद समेत ज्ञानवापी से जुड़ीं मांगें सुनी गईं. इसमें पांच महिला वादिनी हैं. याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी वाले स्थान पर देवताओं की पूजा और नियमित दर्शन के अलावा व्यास तहखाने की मरम्मत, छत पर मुस्लिम समुदाय का प्रवेश रोकने और अंदर मौजूद अन्य तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 29 मई अगली तिथि निर्धारित की है.
इस याचिका में यह दावा किया गया है कि ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण की तरफ और उत्तर की ओर सहित अन्य तहखानों के एएसआई सर्वे को करवाया जाए, क्योंकि वह पत्थर से बंद कर दिए गए हैं अवरोध हटाकर उनकी जांच की जानी आवश्यक है. राखी सिंह की तरफ से दायर याचिका में अंजुमन इंतजामियां मस्जिद कमेटी की और काउंटर की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है इसके अलावा वादी महिला लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू विकास और रेखा पाठक की तरफ से दायर याचिका पर भी उनके वकील ने अपना पक्ष रखा.
राखी सिंह के वकील की तरफ से ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखानों के अंदर मौजूद अन्य तहखानों के सर्वे की मांग पर भी बहस की गई. इसके अलावा व्यास जी के तहखाना की छत की मरम्मत और मुस्लिम कम्युनिटी के प्रवेश पर रोक की मांग की याचिका पर भी सुनवाई हुई. इस मामले में से काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने 8 मार्च को जिला जज की अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर करते हुए मरम्मत की अनुमति भी मांगी थी.