ETV Bharat / bharat

योगी आदित्यनाथ के भाई को धमकी देने का मामला, HC ने कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर लगाई रोक - Threat To Cm Yogi Family

author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 20, 2024, 8:36 PM IST

Updated : Jul 20, 2024, 10:18 PM IST

Threat To Cm Yogi Family नैनीताल हाईकोर्ट ने आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाई शैलेंद्र बिष्ट को धमकी देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान एकल पीठ ने कांग्रेस नेता क्रांति कपरुवाण की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Pphoto- ETV Bharat)

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाई शैलेंद्र बिष्ट को धमकी देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने की. इसी दौरान एकल पीठ ने कांग्रेस नेता क्रांति कपरुवाण की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

कांग्रेस नेता ने योगी आदित्यनाथ के परिवार को दी धमकी: मामले के अनुसार भारतीय सेना में तैनात योगी आदित्यनाथ के भाई शैलेश बिष्ट ने कोटद्वार पुलिस को तहरीर दी थी. जिसमें बताया गया था कि कांग्रेस नेता क्रांति कपरुवाण ने उनके परिवार को लेकर पिछले 16 जून को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की थी. जिससे उन्होंने उक्त सामग्री हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन कांग्रेस नेता क्रांति कपरुवाण ने फोन पर उनके साथ बदसलूकी की.

कांग्रेस नेता पर अभद्र व्यवहार का भी आरोप: इसके घटना के 25 दिन बाद फिर से कांग्रेस नेता क्रांति कपरुवाण ने फोन पर उसी पोस्ट को लेकर फिर से गाली गलौज की और परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी. जिसकी शैलेंद्र बिष्ट ने रिकॉर्डिंग भी की है और पुलिस को सबूत के तौर पर उपलब्ध भी कराई है. शैलेंद्र बिष्ट ने अपनी तहरीर में ये भी कहा कि कांग्रेस नेता पहले भी नीलकंठ क्षेत्र में कई बार अन्य लोगों से अभद्र व्यवहार कर चुका है.

गिरफ्तारी से बचने के लिए कांग्रेस नेता HC का खटखटाया दरवाजा: पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद क्रांति कपरुवाण के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. कांग्रेस नेता क्रांति कपरुवाण की ओर से गिरफ्तारी से बचने के लिये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और कहा कि मामला राजनीतिक विद्वेष पर आधारित है.

ये भी पढ़ें-

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाई शैलेंद्र बिष्ट को धमकी देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने की. इसी दौरान एकल पीठ ने कांग्रेस नेता क्रांति कपरुवाण की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

कांग्रेस नेता ने योगी आदित्यनाथ के परिवार को दी धमकी: मामले के अनुसार भारतीय सेना में तैनात योगी आदित्यनाथ के भाई शैलेश बिष्ट ने कोटद्वार पुलिस को तहरीर दी थी. जिसमें बताया गया था कि कांग्रेस नेता क्रांति कपरुवाण ने उनके परिवार को लेकर पिछले 16 जून को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की थी. जिससे उन्होंने उक्त सामग्री हटाने का अनुरोध किया था, लेकिन कांग्रेस नेता क्रांति कपरुवाण ने फोन पर उनके साथ बदसलूकी की.

कांग्रेस नेता पर अभद्र व्यवहार का भी आरोप: इसके घटना के 25 दिन बाद फिर से कांग्रेस नेता क्रांति कपरुवाण ने फोन पर उसी पोस्ट को लेकर फिर से गाली गलौज की और परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी. जिसकी शैलेंद्र बिष्ट ने रिकॉर्डिंग भी की है और पुलिस को सबूत के तौर पर उपलब्ध भी कराई है. शैलेंद्र बिष्ट ने अपनी तहरीर में ये भी कहा कि कांग्रेस नेता पहले भी नीलकंठ क्षेत्र में कई बार अन्य लोगों से अभद्र व्यवहार कर चुका है.

गिरफ्तारी से बचने के लिए कांग्रेस नेता HC का खटखटाया दरवाजा: पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद क्रांति कपरुवाण के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. कांग्रेस नेता क्रांति कपरुवाण की ओर से गिरफ्तारी से बचने के लिये हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और कहा कि मामला राजनीतिक विद्वेष पर आधारित है.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : Jul 20, 2024, 10:18 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.