नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में सुनवाई को टाल दिया है. आज स्पेशल जज विशाल गोगने के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टली है. मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।
आज ये बताना था कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 32 लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति देने पर सक्षम प्राधिकार ने क्या फैसला किया है.
बता दें कि कोर्ट ने 31 जुलाई को निर्देश दिया था कि सक्षम प्राधिकार अभियोजन चलाने की अनुमति देने के मामले पर 20 अगस्त तक फैसला करे. कोर्ट ने अगर 20 अगस्त तक फैसला नहीं होता है तो सक्षम प्राधिकार के अधिकृत अधिकारी कोर्ट आकर देरी के संबंध में स्पष्टीकरण दें. इसके पहले 15 जुलाई को कोर्ट ने सक्षम प्राधिकार को अभियोजन चलाने की अनुमति देने पर दो हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया था. सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कोर्ट को बताया था कि लालू यादव समेत दूसरे लोक सेवकों के खिलाफ ट्रायल के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमति का इंतजार किया जा रहा है.
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बता दें कि सीबीआई ने 7 जून को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है. इन आरोपियों में रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं. 6 जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी के ज्वायंट डायरेक्टर कोर्ट ने कहा था कि यह मामला काफी संवेदनशील है. उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिया कि ईडी तय समय पर आरोप-पत्र दाखिल कर देगी. बता दें कि 7 मार्च को कोर्ट ने ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी.
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