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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी - Abdullah Azam birth certificate

इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र के मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 23, 2024, 6:40 AM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम और बेटे अब्दुल्ला की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई जारी रहेगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सोमवार को सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी न होने पर दिया।राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय ने अभियोजन का पक्ष रखा. गौरतलब है कि दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए रामपुर ने सात साल के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा के इसी आदेश के खिलाफ मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम व पत्नी तंजीन फातिमा की ओर से पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है.

ये था मामला
बता दें कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर दो अलग-अलग जन्मप्रमाण पत्र रखने का आरोप है. आरोप है कि एक सर्टिफिकेट 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका ने जारी किया. इसमें अब्दुल्ला आजम का जन्मस्थान रामपुर दिखाया गया. वहीं, दूसरा प्रमाण पत्र 2015 को जारी हुआ. इसमें अब्दुल्ला आजम खान का जन्मस्थान लखनऊ दिखाया गया. इसे लेकर रामपुर के बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने केस दायर किया था.

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम और बेटे अब्दुल्ला की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई जारी रहेगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सोमवार को सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी न होने पर दिया।राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और अपर शासकीय अधिवक्ता जेके उपाध्याय ने अभियोजन का पक्ष रखा. गौरतलब है कि दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए रामपुर ने सात साल के साधारण कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा के इसी आदेश के खिलाफ मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम व पत्नी तंजीन फातिमा की ओर से पुनरीक्षण याचिका दाखिल की गई है.

ये था मामला
बता दें कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर दो अलग-अलग जन्मप्रमाण पत्र रखने का आरोप है. आरोप है कि एक सर्टिफिकेट 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका ने जारी किया. इसमें अब्दुल्ला आजम का जन्मस्थान रामपुर दिखाया गया. वहीं, दूसरा प्रमाण पत्र 2015 को जारी हुआ. इसमें अब्दुल्ला आजम खान का जन्मस्थान लखनऊ दिखाया गया. इसे लेकर रामपुर के बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने केस दायर किया था.

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