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क्या यूपी में कम हो जाएगी सपा सांसदों की संख्या?, अफजाल अंसारी गैंगस्टर मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित - SP MP Afzal Ansari

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 4, 2024, 6:46 PM IST

गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी गैंगस्टर के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. इस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अगले महीने हाईकोर्ट मामले में अपना फैसला सुना सकता है.

सपा सांसद की अपील पर फैसला सुरक्षित
सपा सांसद की अपील पर फैसला सुरक्षित (PHOTO credits ETV BHARAT)

गाजीपुर: गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की सजा के खिलाफ दायर अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है. माना जा रहा है कि अगले महीने हाईकोर्ट सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर अपना फैसला सुना सकता है. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने अफजाल अंसारी और राज्य सरकार की तरफ से दाखिल अपील पर सुनवाई की है.

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल अपील में अफजाल अंसारी की सजा को बढ़ाने की मांग की गई थी, जबकि अफजाल अंसारी की अपील में 4 साल की सजा को रद्द करने की मांग की गई है. अफजाल अंसारी के वकीलों के मुताबिक, जिस केस के आधार पर अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है, उसके मूल केस में अफजाल अंसारी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था. ऐसे में गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई 4 साल की सजा को रद्द की जाए.

बता दें कि, गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनवाई का निर्देश दिया था. जिस पर हाईकोर्ट में चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने अपनी दलीलें कोर्ट में रखी. गुरूवार को मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब माना जा रहा है कि अगले महीने हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है. हाईकोर्ट से अफजाल को अगर राहत नहीं मिली तो उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है. तो वहीं उनके पास सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का विकल्प भी मौजूद रहेगा.

ये भी पढ़ें:गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी की सजा के मामले में बहस पूरी, कल आ सकता है फैसला

गाजीपुर: गाजीपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की सजा के खिलाफ दायर अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है. माना जा रहा है कि अगले महीने हाईकोर्ट सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर अपना फैसला सुना सकता है. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने अफजाल अंसारी और राज्य सरकार की तरफ से दाखिल अपील पर सुनवाई की है.

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में दाखिल अपील में अफजाल अंसारी की सजा को बढ़ाने की मांग की गई थी, जबकि अफजाल अंसारी की अपील में 4 साल की सजा को रद्द करने की मांग की गई है. अफजाल अंसारी के वकीलों के मुताबिक, जिस केस के आधार पर अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है, उसके मूल केस में अफजाल अंसारी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था. ऐसे में गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई 4 साल की सजा को रद्द की जाए.

बता दें कि, गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनवाई का निर्देश दिया था. जिस पर हाईकोर्ट में चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने अपनी दलीलें कोर्ट में रखी. गुरूवार को मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब माना जा रहा है कि अगले महीने हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है. हाईकोर्ट से अफजाल को अगर राहत नहीं मिली तो उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो सकती है. तो वहीं उनके पास सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का विकल्प भी मौजूद रहेगा.

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