ग्वालियर। एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा को अक्सर उनके कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' में अलग अलग किरदार में हास्यास्पद किरदार निभाते देख जाता है. इस टीवी शो में उनकी पूरी टीम हर बार क्रिएटिविटी के साथ लोगों को हंसाते नजर आती है, लेकिन उनके इस कॉमेडी शो के एक एपिसोड की वजह से दो साल पहले उनके खिलाफ ग्वालियर सेशन कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी. जिसमें उनके और उनके और शो मेकर्स पर FIR दर्ज कराने की मांग की गई थी.
कोर्ट कार्रवाई के दृष्ट में की गई थी कॉमेडी
असल में दो साल पहले द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड में एंकर और कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनकी टीम ने कोर्ट कार्रवाई का एक दृश्य दर्शकों को दिखाया था. जिसमें करीब 8 मिनट तक कोर्ट की कार्रवाई दिखायी गई. इस बीच कपिल शर्मा और अन्य साथी कलाकार कोर्ट कार्रवाई के दौरान कॉमेडी करते नजर आये. इस एपिसोड में कपिल शर्मा एक वकील के भेष में थे और द्विअर्थी बातें करने के साथ ही शराब और नमकीन मांगते दिखायी दिये थे.
कोर्ट की छवि धूमिल करने का लगाया था आरोप
इस तरह कोर्ट की कार्रवाई को प्रदर्शित करने के बाद उनके खिलाफ पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट में ग्वालियर में एडवोकेट सुरेश धकड़ ने शोमेकर्स के साथ होस्ट कपिल शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराये जाने को याचिका लगाई थी. लेकिन दोनों ही जगह कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी और कहा गया था की कपिल शर्मा समेत शो मेकर्स द्वारा दिखाये गये एपिसोड की वजह से कोर्ट की छवि खराब हुई है.
याचिकाकर्ता ने की थी FIR की मांग
मामले को लेकर याचिकाकर्ता वकील ने तर्क दिया था कि, सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला कपिल शर्मा का शो खराब है. वे महिलाओं पर भद्दे कमेंट भी करते हैं. एक एपिसोड में स्टेज पर कोर्ट लगाया गया था और एक्टर्स को पब्लिक में शराब पीते हुए देखा गया था. यह न्यायालय की अवमानना है. इसलिए मैंने अदालत में दोषियों के खिलाफ धारा 356/3 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. फूहड़पन का ऐसा प्रदर्शन बंद होना चाहिए.
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हाईकोर्ट ने की याचिका पर टिप्पणी
वहीं, मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने सोमवार को इस याचिका को खारिज कर कपिल शर्मा को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इस मामले में लगायी गई याचिका पर टिप्पणी भी की. कोर्ट ने एडवोकेट धकड़ को दो टूक कह दिया कि,"पब्लिसिटी स्टंट के लिए पुलिस के कंधे का उपयोग नहीं कर सकते हैं."