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केरल के राज्यपाल ने छात्र की मौत के मामले में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति को निलंबित किया

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By PTI

Published : Mar 2, 2024, 2:49 PM IST

Governor Arif Mohammed Khan : केरल पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के छात्र के मौत के मामले में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुलपति को निलंबित कर दिया है. बता दें कि मामले में अभी तक 11आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

Vice Chancellor suspended in students death case
छात्र की मौत मामले में कुलपति निलंबित

तिरुवनंतपुरम : केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वायनाड में केरल पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के एक छात्र की हाल में हुई मौत के संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉ. एम आर शशिंद्रन को शनिवार को निलंबित कर दिया. खान ने निलंबन आदेश में कहा कि प्रोफेसर शशिंद्रन द्वारा दी गयी रिपोर्ट 18 फरवरी को 20 वर्षीय सिद्धार्थन की मौत से जुड़े घटनाक्रम के दौरान कुलपति की ओर से कर्तव्यों में घोर लापरवाही का प्रमाण है.

राज्यपाल ने कहा, 'इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि में कुलपति का उनके कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन, लापरवाह और संवेदनहीन रवैया 28 फरवरी की रिपोर्ट से उजागर होता है.' उन्होंने छात्र की मौत की न्यायिक जांच के भी आदेश दिए. राज्यपाल ने उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा, 'केरल उच्च न्यायालय के महापंजीयक से उचित अनुरोध किया जाएगा.'

पशु चिकित्सा विज्ञान व पशुपालन संकाय का स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र 18 फरवरी को अपने हॉस्टल के बाथरूम में फंदे से लटका मिला था. उसके माता-पिता ने दावा किया है कि कॉलेज में पढ़ने वाले उसके कुछ अन्य सहपाठियों ने उन्हें बताया है कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के कुछ स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके बेटे की पिटाई की थी.

छात्र के पिता ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उनके बेटे के शरीर पर चोटों के निशान थे और पेट खाली था, जिससे संकेत मिलता है कि उसकी बुरी तरह पिटाई की गई तथा उसे खाना नहीं खाने दिया गया. पुलिस ने पहले अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था और बाद में भारतीय दंड संहिता (भादंसं) तथा केरल रैगिंग निषेध अधिनियम के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर नुकसान पहुंचाने समेत विभिन्न अपराधों में 12 छात्रों पर मामला दर्ज किया.

बाद में आरोपियों की संख्या बढ़कर 18 हो गई. शुक्रवार शाम तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया. छात्र के माता-पिता के दावों के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की छात्र इकाई एसएफआई पर छात्र की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया. वहीं, एसएफआई ने इन आरोपों से इनकार किया है.

ये भी पढ़ें - केरल: वायनाड में पशु चिकित्सा छात्र की मौत के मामले में 6 गिरफ्तार

तिरुवनंतपुरम : केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वायनाड में केरल पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के एक छात्र की हाल में हुई मौत के संबंध में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉ. एम आर शशिंद्रन को शनिवार को निलंबित कर दिया. खान ने निलंबन आदेश में कहा कि प्रोफेसर शशिंद्रन द्वारा दी गयी रिपोर्ट 18 फरवरी को 20 वर्षीय सिद्धार्थन की मौत से जुड़े घटनाक्रम के दौरान कुलपति की ओर से कर्तव्यों में घोर लापरवाही का प्रमाण है.

राज्यपाल ने कहा, 'इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि में कुलपति का उनके कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन, लापरवाह और संवेदनहीन रवैया 28 फरवरी की रिपोर्ट से उजागर होता है.' उन्होंने छात्र की मौत की न्यायिक जांच के भी आदेश दिए. राज्यपाल ने उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा, 'केरल उच्च न्यायालय के महापंजीयक से उचित अनुरोध किया जाएगा.'

पशु चिकित्सा विज्ञान व पशुपालन संकाय का स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र 18 फरवरी को अपने हॉस्टल के बाथरूम में फंदे से लटका मिला था. उसके माता-पिता ने दावा किया है कि कॉलेज में पढ़ने वाले उसके कुछ अन्य सहपाठियों ने उन्हें बताया है कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के कुछ स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके बेटे की पिटाई की थी.

छात्र के पिता ने कहा कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उनके बेटे के शरीर पर चोटों के निशान थे और पेट खाली था, जिससे संकेत मिलता है कि उसकी बुरी तरह पिटाई की गई तथा उसे खाना नहीं खाने दिया गया. पुलिस ने पहले अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था और बाद में भारतीय दंड संहिता (भादंसं) तथा केरल रैगिंग निषेध अधिनियम के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और खतरनाक हथियारों या साधनों से जानबूझकर नुकसान पहुंचाने समेत विभिन्न अपराधों में 12 छात्रों पर मामला दर्ज किया.

बाद में आरोपियों की संख्या बढ़कर 18 हो गई. शुक्रवार शाम तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया. छात्र के माता-पिता के दावों के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की छात्र इकाई एसएफआई पर छात्र की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया. वहीं, एसएफआई ने इन आरोपों से इनकार किया है.

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