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गैंगस्टर एक्ट मामला: अफजाल अंसारी ने सजा बढ़ाने की सरकार की अपील पर जताया ऐतराज, सुनवाई 2 जुलाई को - Allahabad High Court News

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jun 3, 2024, 6:54 PM IST

Afzal Ansari Gangster Act Case: गैंगस्टर एक्ट मामले में अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने को लेकर सरकार ने अपील दायर की थी. इसके अफजाल अंसारी ने आपत्ति जतायी है. इस मामले की सुनवाई अब 2 जुलाई को होगी.

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अफजाल अंसारी के मामले में सुनवाई 2 जुलाई को (फोटो क्रेडिट- Etv Bharat)

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा बढ़ाने की मांग में दाखिल सरकार की अपील पर सोमवार को अफजाल अंसारी के वकील ने आपत्ति दाखिल की. कोर्ट अब इस मामले में दो जुलाई को सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह के समक्ष अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी एवं डीएस मिश्र और एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने बहस की.

गौरतलब है कि अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने चार साल कैद की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने अपील दाखिल की है. अपील में सजा को रद्द करने की मांग की गई है. विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था.

हाईकोर्ट ने पूर्व में अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इस पर अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्थगनादेश देते हुए हाईकोर्ट को अपील का निस्तारण 30 जून तक करने का निर्देश दिया था. अफजाल की ओर से इस मामले में अपत्ति दाखिल करने का समय मांगा गया था. कोर्ट ने तीन जून की तारीख तय की थी. सोमवार को आपत्ति दाखिल होने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दो जुलाई की तारीख तय की है.

ये भी पढ़ें- लोकसभा चुनाव 2024: क्या RLD को रास आएगा आएगा भाजपा का साथ, पिछले दो चुनावों से नहीं चखा जीत का स्वाद

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा बढ़ाने की मांग में दाखिल सरकार की अपील पर सोमवार को अफजाल अंसारी के वकील ने आपत्ति दाखिल की. कोर्ट अब इस मामले में दो जुलाई को सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह के समक्ष अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी एवं डीएस मिश्र और एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने बहस की.

गौरतलब है कि अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने चार साल कैद की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने अपील दाखिल की है. अपील में सजा को रद्द करने की मांग की गई है. विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था.

हाईकोर्ट ने पूर्व में अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इस पर अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्थगनादेश देते हुए हाईकोर्ट को अपील का निस्तारण 30 जून तक करने का निर्देश दिया था. अफजाल की ओर से इस मामले में अपत्ति दाखिल करने का समय मांगा गया था. कोर्ट ने तीन जून की तारीख तय की थी. सोमवार को आपत्ति दाखिल होने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए दो जुलाई की तारीख तय की है.

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