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FSSAI ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को 'हाई रिस्क फूड कैटेगरी' में शामिल किया - HIGH RISK FOOD CATEGORY

गैर-अल्कोहलिक 'सॉफ्ट' ड्रिंक्स को 'हाई रिस्क फूड कैटेगरी' में शामिल करने के बाद पैकेज्ड ड्रिंक, मिनरल वाटर को अनिवार्य जोखिम-आधारित निरीक्षण के अधीन किया गया.

FSSAI includes packaged drinking and mineral water under High Risk Food Category segment
मिनरल वाटर (प्रतीकात्मक फोटो) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 3, 2024, 1:55 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को 'हाई रिस्क फूड कैटेगरी' में शामिल किया है. इसे अनिवार्य निरीक्षण और थर्ड पार्टी के ऑडिट मानदंडों के अधीन किया है.

यह निर्णय अक्टूबर में जारी सरकारी आदेश के बाद लिया गया है. इसमें पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर उद्योग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से प्रमाणन प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त को समाप्त कर दिया गया.

कुछ उत्पादों के लिए अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन की चूक के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि ‘पैकेज्ड ड्रिंक्स और मिनरल वाटर’ को 'हाई रिस्क फूड कैटेगरी' के अंतर्गत माना जाएगा. ईटीवी भारत के पास मौजूद एफएसएसएआई के आदेश में कहा गया, 'यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अन्य खाद्य उत्पाद जिनके लिए बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य था, उन्हें पहले से ही एफएसएसएआई की जोखिम-आधारित निरीक्षण शेड्यूलिंग नीति के तहत हाई रिस्क कैटेगरी वाली श्रेणियों के रूप में पहचाना गया है.'

'हाई रिस्क' कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले खाद्य उत्पादों का अनिवार्य जोखिम-आधारित निरीक्षण किया जाता है. फूड कैटेगरी के निर्माताओं या प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्रदान करने से पहले निरीक्षण आवश्यक होगा. उनके लिए अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन की आवश्यकता को हटा दिया गया है. आदेश में कहा गया, 'खाद्य उत्पादों के लिए निर्माताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन देने से पहले निरीक्षण अनिवार्य है.

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर के निर्माताओं को हर साल एक बार जोखिम आधारित निरीक्षण से गुजरना होगा. लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन देने से पहले उन्हें भी निरीक्षण से गुजरना होगा.' आदेश में कहा गया, 'पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर के निर्माताओं को हर साल एक बार जोखिम आधारित निरीक्षण से गुजरना होगा. लाइसेंस या पंजीकरण देने से पहले भी उनका निरीक्षण किया जाएगा.'

यह दोहराया जाता है कि हाई रिस्क वाले फूड कैटेगरी के अंतर्गत सभी केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को अपने व्यवसायों का वार्षिक ऑडिट एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी फूड सिक्योरिटी ऑडिटिंग एजेंसी से करवाना होगा. खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के आदेश में कहा गया है कि हाई रिस्क वाले फूड कैटेगरी की सूची में अब गैर-अल्कोहलिक 'सॉफ्ट' ड्रिंक्स- पैकेज्ड ड्रिंकिंग मिनरल वाटर भी शामिल है.

एफएसएसएआई द्वारा जारी एक पूर्व आदेश में कहा गया है कि खाद्य व्यवसाय से जुड़े जोखिम के आधार पर एक निरीक्षण योजना तैयार की गई है, ताकि अधिकारी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के परिसरों का अनिवार्य निरीक्षण कर सकें. अधिक व्यवस्थित और गहन तरीके से हाई रिस्क वाले फूड कैटेगरी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें.

ये भी पढ़ें- FSSAI ने खाद्य पदार्थों की निगरानी बढ़ाई, तीन साल में एक लाख से अधिक नमूने मनक पर खरे नहीं मिले - Food Safety Standard

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को 'हाई रिस्क फूड कैटेगरी' में शामिल किया है. इसे अनिवार्य निरीक्षण और थर्ड पार्टी के ऑडिट मानदंडों के अधीन किया है.

यह निर्णय अक्टूबर में जारी सरकारी आदेश के बाद लिया गया है. इसमें पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर उद्योग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से प्रमाणन प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त को समाप्त कर दिया गया.

कुछ उत्पादों के लिए अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन की चूक के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि ‘पैकेज्ड ड्रिंक्स और मिनरल वाटर’ को 'हाई रिस्क फूड कैटेगरी' के अंतर्गत माना जाएगा. ईटीवी भारत के पास मौजूद एफएसएसएआई के आदेश में कहा गया, 'यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अन्य खाद्य उत्पाद जिनके लिए बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य था, उन्हें पहले से ही एफएसएसएआई की जोखिम-आधारित निरीक्षण शेड्यूलिंग नीति के तहत हाई रिस्क कैटेगरी वाली श्रेणियों के रूप में पहचाना गया है.'

'हाई रिस्क' कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले खाद्य उत्पादों का अनिवार्य जोखिम-आधारित निरीक्षण किया जाता है. फूड कैटेगरी के निर्माताओं या प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्रदान करने से पहले निरीक्षण आवश्यक होगा. उनके लिए अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन की आवश्यकता को हटा दिया गया है. आदेश में कहा गया, 'खाद्य उत्पादों के लिए निर्माताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन देने से पहले निरीक्षण अनिवार्य है.

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर के निर्माताओं को हर साल एक बार जोखिम आधारित निरीक्षण से गुजरना होगा. लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन देने से पहले उन्हें भी निरीक्षण से गुजरना होगा.' आदेश में कहा गया, 'पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर के निर्माताओं को हर साल एक बार जोखिम आधारित निरीक्षण से गुजरना होगा. लाइसेंस या पंजीकरण देने से पहले भी उनका निरीक्षण किया जाएगा.'

यह दोहराया जाता है कि हाई रिस्क वाले फूड कैटेगरी के अंतर्गत सभी केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं को अपने व्यवसायों का वार्षिक ऑडिट एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी फूड सिक्योरिटी ऑडिटिंग एजेंसी से करवाना होगा. खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के आदेश में कहा गया है कि हाई रिस्क वाले फूड कैटेगरी की सूची में अब गैर-अल्कोहलिक 'सॉफ्ट' ड्रिंक्स- पैकेज्ड ड्रिंकिंग मिनरल वाटर भी शामिल है.

एफएसएसएआई द्वारा जारी एक पूर्व आदेश में कहा गया है कि खाद्य व्यवसाय से जुड़े जोखिम के आधार पर एक निरीक्षण योजना तैयार की गई है, ताकि अधिकारी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के परिसरों का अनिवार्य निरीक्षण कर सकें. अधिक व्यवस्थित और गहन तरीके से हाई रिस्क वाले फूड कैटेगरी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें.

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