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मंदिर प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज, हाथियों के जुलूस के लिए दिशा-निर्देशों का नहीं किया था पालन

वन विभाग ने त्रिपुनिथुरा पूर्णाथ्रीसा मंदिर के प्रशासन के खिलाफ 15 हाथियों के जुलूस में नियमों का पालन नहीं किया गया.

हाथियों के जुलूस में त्रिपुनिथुरा पूर्णाथ्रयेसा मंदिर ने नियमों का किया उल्लंघन
हाथियों के जुलूस में त्रिपुनिथुरा पूर्णाथ्रयेसा मंदिर ने नियमों का किया उल्लंघन (सांकेतिक तस्वीर)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : 16 hours ago

तिरुवनंतपुरम: केरल के एर्नाकुलम में वन विभाग ने त्रिपुनिथुरा पूर्णाथ्रीसा मंदिर के प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह केस हाथियों के जुलूस के लिए हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते किया गया है. मामला वन विभाग के सामाजिक वानिकी प्रभाग ने वृश्चिकोत्सवम उत्सव के दौरान निरीक्षण के बाद दर्ज किया था.

हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ऐसे जुलूसों के दौरान हाथियों के बीच न्यूनतम तीन मीटर, हाथियों और लोगों के बीच आठ मीटर की दूरी बनाए रखी जाए. हालांकि, हाल ही में वृश्चिकोत्सवम के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि इन निर्देशों का उल्लंघन किया गया था.

जुलूस में 15 हाथा शामिल
15 हाथियों के जुलूस के साथ शुरू हुए इस उत्सव में शुरू में दूरी के नियमों का पालन नहीं किया गया. पिछले शुक्रवार को इस आयोजन का निरीक्षण करने वाले वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी मंडप में हाथियों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र चिह्नित किए. हालांकि, बाद के दिनों में विभाग ने पाया कि आवश्यक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा था.

लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि
इससे पहले कोचीन देवस्वोम बोर्ड ने हाथियों के बीच तीन मीटर की दूरी पर हाई कोर्ट से छूट मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अपने मूल रुख को मजबूती से बरकरार रखते हुए छूट देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है.

हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हाथी जुलूस मंदिर अनुष्ठान का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है और राजशाही युग की पारंपरिक प्रथाएं वर्तमान कानूनी आवश्यकताओं को खत्म नहीं कर सकती हैं. अदालत ने दोहराया कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उसके आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- तीन शहरों में महायुति के 3 टॉप नेता, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू, महाराष्ट्र के CM पर सस्पेंस

तिरुवनंतपुरम: केरल के एर्नाकुलम में वन विभाग ने त्रिपुनिथुरा पूर्णाथ्रीसा मंदिर के प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह केस हाथियों के जुलूस के लिए हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के चलते किया गया है. मामला वन विभाग के सामाजिक वानिकी प्रभाग ने वृश्चिकोत्सवम उत्सव के दौरान निरीक्षण के बाद दर्ज किया था.

हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ऐसे जुलूसों के दौरान हाथियों के बीच न्यूनतम तीन मीटर, हाथियों और लोगों के बीच आठ मीटर की दूरी बनाए रखी जाए. हालांकि, हाल ही में वृश्चिकोत्सवम के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि इन निर्देशों का उल्लंघन किया गया था.

जुलूस में 15 हाथा शामिल
15 हाथियों के जुलूस के साथ शुरू हुए इस उत्सव में शुरू में दूरी के नियमों का पालन नहीं किया गया. पिछले शुक्रवार को इस आयोजन का निरीक्षण करने वाले वन विभाग के अधिकारियों ने हाथी मंडप में हाथियों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र चिह्नित किए. हालांकि, बाद के दिनों में विभाग ने पाया कि आवश्यक दूरी का पालन नहीं किया जा रहा था.

लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि
इससे पहले कोचीन देवस्वोम बोर्ड ने हाथियों के बीच तीन मीटर की दूरी पर हाई कोर्ट से छूट मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने अपने मूल रुख को मजबूती से बरकरार रखते हुए छूट देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है.

हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि हाथी जुलूस मंदिर अनुष्ठान का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है और राजशाही युग की पारंपरिक प्रथाएं वर्तमान कानूनी आवश्यकताओं को खत्म नहीं कर सकती हैं. अदालत ने दोहराया कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उसके आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा.

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