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कर्नाटक में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज - religious conversion

Karnataka woman religious conversion: कर्नाटक में एक शख्स में महिला से कथित अवैध संबंध बनाने के बाद उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया. महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया.

FIR registered against 7 for forced religious conversion in Karnataka (photo IANS)
कर्नाटक में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में 7 के खिलाफ एफआईआर दर्ज (फोटो आईएएनएस)
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By ANI

Published : Apr 22, 2024, 10:36 AM IST

बेलगावी: 28 वर्षीय एक महिला को उसकी निजी तस्वीरों का उपयोग करके ब्लैकमेल करके इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने के आरोप में एक दंपति और पांच अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने यह जानकारी दी. आरोपी की पहचान रफीक के रूप में हुई है. रफीक और उसकी पत्नी को यौन गतिविधियों में शामिल पाया गया.

पुलिस के अनुसार रफीक ने पीड़िता के साथ यौन संबंध स्थापित किया. फिर उसने उसकी अंतरंग तस्वीरें ले ली, जिनका इस्तेमाल वह उसे इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए करता था. पुलिस के मुताबिक तीनों एक साथ रह रहे थे. 2023 में उसके रफीक ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे इस्लाम में कबूल करने के लिए दबाव बनाया. उसकी शिकायत के अनुसार उसने उसे कुमकुम के बजाय बुर्का पहनने के लिए भी कहा.

बेलगावी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) भीमाशंकर एस गुलेद ने कहा, 'अप्रैल 2024 में उन्होंने महिला को पांच बार नमाज पढ़ने, बुर्का पहनने और कुमकुम न लगाने के लिए मजबूर किया. पुलिस ने कहा, 'आरोपी रफीक ने उससे अपने पति को तलाक देने और इस्लाम धर्म अपनाकर उनके साथ रहने के लिए कहा. ऐसा नहीं करने पर उसने उसकी अंतरंग तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी.

महिला की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ सौंदत्ती में एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपी के खिलाफ कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम, आईटी कानून की प्रासंगिक धाराओं, एससी/एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए गए हैं. इनमें बलात्कार, अपहरण, गलत कारावास और आपराधिक धमकी, शामिल हैं. मामले की आगे की जांच चल रही है.

ये भई पढ़ें- कर्नाटक: गडग में एक ही परिवार के चार सदस्यों की दर्दनाक हत्या - Karnataka Horror

बेलगावी: 28 वर्षीय एक महिला को उसकी निजी तस्वीरों का उपयोग करके ब्लैकमेल करके इस्लाम में धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने के आरोप में एक दंपति और पांच अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस ने यह जानकारी दी. आरोपी की पहचान रफीक के रूप में हुई है. रफीक और उसकी पत्नी को यौन गतिविधियों में शामिल पाया गया.

पुलिस के अनुसार रफीक ने पीड़िता के साथ यौन संबंध स्थापित किया. फिर उसने उसकी अंतरंग तस्वीरें ले ली, जिनका इस्तेमाल वह उसे इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए करता था. पुलिस के मुताबिक तीनों एक साथ रह रहे थे. 2023 में उसके रफीक ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे इस्लाम में कबूल करने के लिए दबाव बनाया. उसकी शिकायत के अनुसार उसने उसे कुमकुम के बजाय बुर्का पहनने के लिए भी कहा.

बेलगावी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) भीमाशंकर एस गुलेद ने कहा, 'अप्रैल 2024 में उन्होंने महिला को पांच बार नमाज पढ़ने, बुर्का पहनने और कुमकुम न लगाने के लिए मजबूर किया. पुलिस ने कहा, 'आरोपी रफीक ने उससे अपने पति को तलाक देने और इस्लाम धर्म अपनाकर उनके साथ रहने के लिए कहा. ऐसा नहीं करने पर उसने उसकी अंतरंग तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी.

महिला की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ सौंदत्ती में एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपी के खिलाफ कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम, आईटी कानून की प्रासंगिक धाराओं, एससी/एसटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप लगाए गए हैं. इनमें बलात्कार, अपहरण, गलत कारावास और आपराधिक धमकी, शामिल हैं. मामले की आगे की जांच चल रही है.

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