Bengaluru:तमिलों के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्द बोलने के आरोप में सांसद शोभा करंदलाजे के खिलाफ तमिलनाडु के मदुरै पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद शहर के कॉटनपेट पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज की गई है. बता दें, कल केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मदुरै पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153, 153ए, 505 (1)बी और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था. राज्य चुनाव के अधिकारियों की शिकायत पर शोभा करंदलाजे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
दरअसल, रविवार को बेंगलुरु में अजान के दौरान हनुमान चालीसा बजाने पर कथित तौर पर हमला करने वाले एक दुकानदार के समर्थन में एक विरोध प्रदर्शन में करंदलाजे ने कहा था कि तमिलनाडु के लोग यहां आते हैं और राज्य में बम लगाते हैं. शोभा करंदलाजे ने कर्नाटक में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि 'कर्नाटक में कानून-व्यवस्था खराब हो गई है. तमिलनाडु से आए लोग राज्य में बम लगाते हैं, दिल्ली से आए लोग 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाते हैं और केरल से आए लोग एसिड हमलों में शामिल होते हैं.
केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के. स्टालिन ने केंद्रीय मंत्री की इस टिप्पणी की आलोचना की. स्टालिन ने करंदलाजे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की और मांग की कि भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) इस 'घृणास्पद बयान' का जवाब दें. जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ने लगा, शोभा करंदलाजे अपने इस बयान के लिए एक्स पर पोस्ट कर मांफी भी मांगी.
इधर, सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ भी हालासुरगेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर यह मामला दर्ज कर जांच की गई है. FIR में कहा गया है कि बुधवार को नगरथपेटे में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए सांसद तेजस्वी सूर्या ने अजान के दौरान मोबाइल दुकान में भजन गाने पर एक युवक से मारपीट के मामले की निंदा की और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने वाला बयान दिया. चिक्कापेटे निवासी सवित्रीहल्ली ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की थी. अधिकारियों ने बताया कि आयोग के नोटिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है.