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वित्तीय खुफिया इकाई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

Paytm Payments Bank : मनी लांड्रिंग निरोधक नियमों के उल्लंघन पर वित्तीय खुफिया इकाई-भारत ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना है. पढ़िए पूरी खबर...

Paytm Payments Bank
पेटीएम पेमेंट्स बैंक
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By PTI

Published : Mar 1, 2024, 9:06 PM IST

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू) ने मनी लांड्रिंग निरोधक नियमों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

एफआईयू को कुछ इकाइयों और उनके कारोबार से जुड़ी कंपनियों के संबंध में अवैध गतिविधियों के बारे में जांच एजेंसियों से जानकारी मिली थी. इसमें ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा प्रदान करने की बात शामिल थी. शिकायत मिलने के बाद एफआईयू ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की. मंत्रालय ने कहा कि इन इकाइयों के खाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक लि. में थे. इन्होंने अवैध गतिविधियों से प्राप्ति राशि यानी अपराध की कमाई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों के माध्यम से दूसरी जगह भेजा गया.

वित्तीय खुफिया इकाई-भारत ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत दायित्वों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. एफआईयू ने एक मार्च को जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया. एफआईयू की कार्रवाई आरबीआई के 31 जनवरी के निर्देश के बाद हुई है. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से अपने ग्राहकों के खातों में नई जमा या 'टॉप अप' स्वीकार करने से रोक दिया था। बाद में तारीख को 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया.

ये भी पढ़ें - Paytm संकट: पेमेंट बैंक ने विवाद के चलते लिया बड़ा फैसला, ये समझौता हुआ रद्द

नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू) ने मनी लांड्रिंग निरोधक नियमों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

एफआईयू को कुछ इकाइयों और उनके कारोबार से जुड़ी कंपनियों के संबंध में अवैध गतिविधियों के बारे में जांच एजेंसियों से जानकारी मिली थी. इसमें ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा प्रदान करने की बात शामिल थी. शिकायत मिलने के बाद एफआईयू ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की. मंत्रालय ने कहा कि इन इकाइयों के खाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक लि. में थे. इन्होंने अवैध गतिविधियों से प्राप्ति राशि यानी अपराध की कमाई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों के माध्यम से दूसरी जगह भेजा गया.

वित्तीय खुफिया इकाई-भारत ने मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत दायित्वों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. एफआईयू ने एक मार्च को जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया. एफआईयू की कार्रवाई आरबीआई के 31 जनवरी के निर्देश के बाद हुई है. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी से अपने ग्राहकों के खातों में नई जमा या 'टॉप अप' स्वीकार करने से रोक दिया था। बाद में तारीख को 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया.

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