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EPFO के दस्तावेज में मामूली त्रुटि, ऐसे करें सुधार, जानें किन दस्तावेजों की जरूरत - MINOR CORRECTION IN UAN

Minor Correction UAN : यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानि UAN में मामूली त्रुटि से परेशान हैं तो अब परेशानी को छोड़ दें. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इसके नियमों को आसान बना दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

EPFO
UAN दस्तावेज में मामूली सुधार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 6, 2024, 6:01 PM IST

Updated : Sep 22, 2024, 6:11 PM IST

हैदराबादः सरकारी हो निजी कर्मचारी, दोनों सेक्टर के लोगों का भविष्य निधि खाता (Provident Fund Account) होता है. इस खाते को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (Universal Account Number-UAN) कहते हैं. इस खाते में हर माह नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का बराबर अंशदान जमा होता है. इस खाते में सदस्य के दस्तावेजों में मामूली त्रुटि होने पर सुधार के लिए पहले काफी परेशानी होती थी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) की ओर से मामूली त्रुटि में सुधार के लिए नियमों को सरल बनाया है.

क्या है मामूली त्रुटि: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार अगर तीन अक्षर में बदलाव हो लेकिन नाम के उच्चारण में परिवर्तन नहीं हो. इसके अलावा अगर नाम में Shri, Dr, Mr, Mrs, Miss आदि आदर सूचक शब्द, जो कि सदस्य के मूल दस्तावेजों में नहीं है. लेकिन भूलवश UAN दस्तावेज में अंकित हो गया है. इसमें सुधार संभव है.

मामूली त्रुटि में कैसे होगा सुधारः ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जायें. अपने UAN व पासवर्ड के साथ अपने अकाउंट लॉग-इन करें. वहां सुधार वाले सेक्शन में क्या सुधार करना उसे टिक करें. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कम से कम 2 दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड कर आवेदन जमा कर दें. आवेदन के साथ अपलोड दस्तावेज सही होने पर निर्धारित समय के भीतर मामूली त्रुटि में सुधार हो जायेगा.

UAN दस्तावेज में मामूली सुधार (Minor Change) के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. सदस्य का पासपोर्ट
  2. राशन कार्ड/ सदस्य का पीडीएस कार्ड
  3. फोटो युक्त CGHS/ECHS/मेडी क्लेम कार्ड, जो केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू के द्वारा जारी होगा.
  4. सदस्य का पेंशन कार्ड
  5. जन्म प्रमाण पत्र ( नगर निकाय/ग्राम पंचायत या किसी अन्य सरकारी संस्था की ओर से जारी हो.
  6. विवाह प्रमाण पत्र, जो सरकार की ओर से जारी हो.
  7. राज्य या केंद्र सरकार की ओर से जारी फोटो युक्त आईडी कार्ड जैसे जन आधार, मनरेगा कार्ड, आर्मी कैंटीन कार्ड
  8. सदस्य का आधार कार्ड, जिसमें पिता का नाम/ माता का नाम/ पति का नाम
  9. सदस्य का पैन कार्ड
  10. सदस्य का 10वीं या 12वीं का शैक्षणिक दस्तावेज जैसे प्रमाण पत्र/ मार्कशीट, जिसमें माता/पिता का नाम अंकित हो.
  11. सदस्य का ड्राइविंग लाइसेंस

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क्या है मामूली त्रुटि: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार अगर तीन अक्षर में बदलाव हो लेकिन नाम के उच्चारण में परिवर्तन नहीं हो. इसके अलावा अगर नाम में Shri, Dr, Mr, Mrs, Miss आदि आदर सूचक शब्द, जो कि सदस्य के मूल दस्तावेजों में नहीं है. लेकिन भूलवश UAN दस्तावेज में अंकित हो गया है. इसमें सुधार संभव है.

मामूली त्रुटि में कैसे होगा सुधारः ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जायें. अपने UAN व पासवर्ड के साथ अपने अकाउंट लॉग-इन करें. वहां सुधार वाले सेक्शन में क्या सुधार करना उसे टिक करें. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कम से कम 2 दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड कर आवेदन जमा कर दें. आवेदन के साथ अपलोड दस्तावेज सही होने पर निर्धारित समय के भीतर मामूली त्रुटि में सुधार हो जायेगा.

UAN दस्तावेज में मामूली सुधार (Minor Change) के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. सदस्य का पासपोर्ट
  2. राशन कार्ड/ सदस्य का पीडीएस कार्ड
  3. फोटो युक्त CGHS/ECHS/मेडी क्लेम कार्ड, जो केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पीएसयू के द्वारा जारी होगा.
  4. सदस्य का पेंशन कार्ड
  5. जन्म प्रमाण पत्र ( नगर निकाय/ग्राम पंचायत या किसी अन्य सरकारी संस्था की ओर से जारी हो.
  6. विवाह प्रमाण पत्र, जो सरकार की ओर से जारी हो.
  7. राज्य या केंद्र सरकार की ओर से जारी फोटो युक्त आईडी कार्ड जैसे जन आधार, मनरेगा कार्ड, आर्मी कैंटीन कार्ड
  8. सदस्य का आधार कार्ड, जिसमें पिता का नाम/ माता का नाम/ पति का नाम
  9. सदस्य का पैन कार्ड
  10. सदस्य का 10वीं या 12वीं का शैक्षणिक दस्तावेज जैसे प्रमाण पत्र/ मार्कशीट, जिसमें माता/पिता का नाम अंकित हो.
  11. सदस्य का ड्राइविंग लाइसेंस

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Last Updated : Sep 22, 2024, 6:11 PM IST
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