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LIVE UPDATE: अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, निचली अदालत के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक - Kejriwal Bail Order Stay in HC

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 21, 2024, 12:23 PM IST

Updated : Jun 21, 2024, 5:22 PM IST

केजरीवाल की रिहाई पर फिलहाल रोक
केजरीवाल की रिहाई पर फिलहाल रोक (ETV BHARAT)

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के निचली अदालत के जमानत देने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. तब तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक रहेगी. ED की ओर से ASG एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें ने दलीलें रखीं. जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने सुनवाई की. दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, ED ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई थी, जिस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

LIVE FEED

4:49 PM, 21 Jun 2024 (IST)

जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उन्हें जमानत देने के फैसले पर अतरिंम रोक रोक लगा दी है.

4:40 PM, 21 Jun 2024 (IST)

कोर्ट ने यह नहीं कहा कि केजरीवाल निर्दोष हैं: एएसजी राजू

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के बाद एएसजी राजू ने दोबारा दलीलें रखनी शुरू कीं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद उसे बढ़ाया नहीं गया. अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी. ट्रायल कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि केजरीवाल धारा 45 के तहत निर्दोष हैं. ऐसे में जमानत देना, ट्रायल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं है.

3:09 PM, 21 Jun 2024 (IST)

एएसजी राजू की दलील सही नहीं: मनु कुमार सिंघवी

एएसजी राजू की दलीलें खत्म होने के बाद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज पर आरोप लगाना सही नहीं है. ट्रायल कोर्ट ईडी के हर दलील की हर लाइन नहीं लिखेगा. ट्रायल कोर्ट में एएसजी राजू ने सवा चार घंटे दलीलें रखी, जबकि विक्रम चौधरी ने केवल सवा घंटे. एएसजी राजू की दलील सही नहीं है. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना दृष्टिकोण रखा है, जबकि ट्रायल कोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने भी कहा कि वो जमानत याचिका की सुनवाई नहीं कर रही है, ऐसे में ईडी उस आदेश का उदाहरण कैसे दे सकती है. ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है. जमानत देना और जमानत निरस्त करना दो अलग-अलग चीजें हैं. ईडी ने ट्रायल कोर्ट में ये कहीं नहीं कहा कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. कोर्ट जमानत पर रोक नहीं लगा सकती है. हां अगर कोर्ट को अगर लगे कि असाधारण परिस्थिति पैदा हुई है, तो वो दोबारा जेल भेज सकती है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल को न तो सीबीआई ने आरोपी बनाया और न ही ईडी की ईसीआईआर में. वहीं शरतचंद्र रेड्डी को जमानत दी गई. तब अंतरिम जमानत याचिका का ईडी ने विरोध नहीं किया. इसके बाद उनकी दलीलें खत्म हो गईं.

2:42 PM, 21 Jun 2024 (IST)

मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जमानत देना कोर्ट का विशेषाधिकार नहीं: ईडी

एएसजी राजू ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं दे सकी. राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट अपने आदेश में ये गलत तथ्य दिया है. ईडी ने अपने जवाब में राघव मगुंटा के बयान का जिक्र किया है, जिसमें केजरीवाल की ओर से सौ करोड़ रुपये मांगने की बात कही गई है. मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जमानत देना कोर्ट का विशेषाधिकार नहीं है. अगर आरोपी निर्दोष है तभी जमानत दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के आदेश में कहा था कि केजरीवाल अपने दफ्तर और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे. इसका मतलब ये नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी. उन्होंने कहा कि चनप्रीत सिंह ने पैसे लिए जिसका सबूत दिया गया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसकी अनदेखी की. विनोद चौहान अरविंद केजरीवाल का निजी संबंध था. विनोद चौहान ने सागर पटेल को 25 करोड़ रुपये गोवा में देने के लिए दिए. इसके बाद केजरीवाल गोवा के सेवन स्टार होटल में रुके, जिसका खर्चा आंशिक रूप से दिल्ली सरकार ने और बाकी पैसे चनप्रीत सिंह ने दिया.

2:42 PM, 21 Jun 2024 (IST)

ईडी के वकील बोले- ईडी की ओर से कोई पूर्वाग्रह नहीं है

एएसजी राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा कि केजरीवाल ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि हाईकोर्ट ने जो कहा है उसको ध्यान में नहीं रखा जा सकता है. राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी पर पूर्वाग्रह से केजरीवाल के खिलाफ काम करने का जो आरोप लगाया है वो बिना तथ्यों के है. हाईकोर्ट के आदेशों पर गौर करने के बाद केजरीवाल के पक्ष में फैसला नहीं किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी की ओर से कोई पूर्वाग्रह नहीं है. राजू ने कहा कि गवाहों को माफ करना और उन्हें सरकारी गवाह बनने की अनुमति देना जांच एजेंसी का काम नहीं है बल्कि वो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है.

2:42 PM, 21 Jun 2024 (IST)

जानिए, ईडी के वकील ने कोर्ट में क्या कहा

ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू जबकि केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हो रहे हैं. ईडी की ओर से पेश एएसजी राजू ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत अभियोजक को पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ईडी को जमानत याचिका विरोध करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया. तब केजरीवाल की ओर से विक्रम चौधरी इसका विरोध करते हुए कहा कि ईडी को पूरा मौका दिया गया. राजू ने जमानत के आदेश को पढ़ते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि दोनों ओर काफी बड़ी मात्रा में दस्तावेज पेश किए गए हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन ट्रायल कोर्ट दस्तावेजों को देखा बिना कैसे कह सकती है कि उनका महत्व है कि नहीं. राजू ने यह भी कहा कि गलत तथ्यों और गलत तिथियों के आधार पर फैसला दे दिया गया. फैसले में ईडी की दलीलों को शामिल नहीं किया गया.

2:42 PM, 21 Jun 2024 (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की दलील

ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला. इस पर केजरीवाल के वकील बोले- आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं. शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा कि ED की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा. यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे.

2:41 PM, 21 Jun 2024 (IST)

ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालय केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग करने पर सहमत हो गया है. दिल्ली HC का कहना है कि मामले से जुड़ी फाइल 10-15 मिनट में बेंच के सामने आ जाएगी.

हाईकोर्ट ने कहा कि हम याचिका की फाइल देखने के बाद दलीलों को सुनेंगे उसके बाद फैसला करेंगे, तब तक जमानत के आदेश पर अमल नहीं होगा. हाईकोर्ट ने आज ही इस याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया. ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हमारी दलीलों को अनसुना कर दिया. ईडी ने कहा कि जमानत के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी को भी खारिज कर दिया गया. ऐसे में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगाई जाए. उधर, आज केजरीवाल की टीम बेल बांड भरने के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है.

2:41 PM, 21 Jun 2024 (IST)

20 जून को लोअर कोर्ट में क्या हुआ

ED ने ट्रायल कोर्ट से जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं. दिल्ली सीएम को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने का आदेश मिला है.

कोर्ट ने कहा था कि विस्तृत फैसला शुक्रवार को अपलोड होगा. तब पता चल पाएगा कि दिल्ली सीएम को किस आधार पर बेल दी गई. जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 जून को लगातार दूसरे दिन सुबह सुनवाई हुई. जज न्याय बिंदु की वेकेशन बेंच ने ED और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अदालत ने राहत देने से पहले केजरीवाल पर 2 शर्तें लगाईं

1. वे जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.

2. जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.

2:23 PM, 21 Jun 2024 (IST)

ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने ईडी की अपील को स्वीकार भी कर लिया. जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक रहेगी. बता दें कि 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि जब भी जरुरी होगा वे कोर्ट में पेश होंगे. बता दें कि 21 मार्च को हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने पर शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था.

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के निचली अदालत के जमानत देने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. तब तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक रहेगी. ED की ओर से ASG एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें ने दलीलें रखीं. जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने सुनवाई की. दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, ED ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच में याचिका लगाई थी, जिस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

LIVE FEED

4:49 PM, 21 Jun 2024 (IST)

जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उन्हें जमानत देने के फैसले पर अतरिंम रोक रोक लगा दी है.

4:40 PM, 21 Jun 2024 (IST)

कोर्ट ने यह नहीं कहा कि केजरीवाल निर्दोष हैं: एएसजी राजू

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के बाद एएसजी राजू ने दोबारा दलीलें रखनी शुरू कीं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद उसे बढ़ाया नहीं गया. अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए दी गई थी. ट्रायल कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि केजरीवाल धारा 45 के तहत निर्दोष हैं. ऐसे में जमानत देना, ट्रायल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं है.

3:09 PM, 21 Jun 2024 (IST)

एएसजी राजू की दलील सही नहीं: मनु कुमार सिंघवी

एएसजी राजू की दलीलें खत्म होने के बाद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज पर आरोप लगाना सही नहीं है. ट्रायल कोर्ट ईडी के हर दलील की हर लाइन नहीं लिखेगा. ट्रायल कोर्ट में एएसजी राजू ने सवा चार घंटे दलीलें रखी, जबकि विक्रम चौधरी ने केवल सवा घंटे. एएसजी राजू की दलील सही नहीं है. हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना दृष्टिकोण रखा है, जबकि ट्रायल कोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने भी कहा कि वो जमानत याचिका की सुनवाई नहीं कर रही है, ऐसे में ईडी उस आदेश का उदाहरण कैसे दे सकती है. ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है. जमानत देना और जमानत निरस्त करना दो अलग-अलग चीजें हैं. ईडी ने ट्रायल कोर्ट में ये कहीं नहीं कहा कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. कोर्ट जमानत पर रोक नहीं लगा सकती है. हां अगर कोर्ट को अगर लगे कि असाधारण परिस्थिति पैदा हुई है, तो वो दोबारा जेल भेज सकती है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल को न तो सीबीआई ने आरोपी बनाया और न ही ईडी की ईसीआईआर में. वहीं शरतचंद्र रेड्डी को जमानत दी गई. तब अंतरिम जमानत याचिका का ईडी ने विरोध नहीं किया. इसके बाद उनकी दलीलें खत्म हो गईं.

2:42 PM, 21 Jun 2024 (IST)

मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जमानत देना कोर्ट का विशेषाधिकार नहीं: ईडी

एएसजी राजू ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं दे सकी. राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट अपने आदेश में ये गलत तथ्य दिया है. ईडी ने अपने जवाब में राघव मगुंटा के बयान का जिक्र किया है, जिसमें केजरीवाल की ओर से सौ करोड़ रुपये मांगने की बात कही गई है. मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जमानत देना कोर्ट का विशेषाधिकार नहीं है. अगर आरोपी निर्दोष है तभी जमानत दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के आदेश में कहा था कि केजरीवाल अपने दफ्तर और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे. इसका मतलब ये नहीं था सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी. उन्होंने कहा कि चनप्रीत सिंह ने पैसे लिए जिसका सबूत दिया गया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इसकी अनदेखी की. विनोद चौहान अरविंद केजरीवाल का निजी संबंध था. विनोद चौहान ने सागर पटेल को 25 करोड़ रुपये गोवा में देने के लिए दिए. इसके बाद केजरीवाल गोवा के सेवन स्टार होटल में रुके, जिसका खर्चा आंशिक रूप से दिल्ली सरकार ने और बाकी पैसे चनप्रीत सिंह ने दिया.

2:42 PM, 21 Jun 2024 (IST)

ईडी के वकील बोले- ईडी की ओर से कोई पूर्वाग्रह नहीं है

एएसजी राजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाया है. सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा कि केजरीवाल ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि हाईकोर्ट ने जो कहा है उसको ध्यान में नहीं रखा जा सकता है. राजू ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी पर पूर्वाग्रह से केजरीवाल के खिलाफ काम करने का जो आरोप लगाया है वो बिना तथ्यों के है. हाईकोर्ट के आदेशों पर गौर करने के बाद केजरीवाल के पक्ष में फैसला नहीं किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी की ओर से कोई पूर्वाग्रह नहीं है. राजू ने कहा कि गवाहों को माफ करना और उन्हें सरकारी गवाह बनने की अनुमति देना जांच एजेंसी का काम नहीं है बल्कि वो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है.

2:42 PM, 21 Jun 2024 (IST)

जानिए, ईडी के वकील ने कोर्ट में क्या कहा

ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू जबकि केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी पेश हो रहे हैं. ईडी की ओर से पेश एएसजी राजू ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत अभियोजक को पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने ईडी को जमानत याचिका विरोध करने का पर्याप्त मौका नहीं दिया. तब केजरीवाल की ओर से विक्रम चौधरी इसका विरोध करते हुए कहा कि ईडी को पूरा मौका दिया गया. राजू ने जमानत के आदेश को पढ़ते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि दोनों ओर काफी बड़ी मात्रा में दस्तावेज पेश किए गए हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन ट्रायल कोर्ट दस्तावेजों को देखा बिना कैसे कह सकती है कि उनका महत्व है कि नहीं. राजू ने यह भी कहा कि गलत तथ्यों और गलत तिथियों के आधार पर फैसला दे दिया गया. फैसले में ईडी की दलीलों को शामिल नहीं किया गया.

2:42 PM, 21 Jun 2024 (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी की दलील

ED के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला. इस पर केजरीवाल के वकील बोले- आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं. शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा कि ED की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा. यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे.

2:41 PM, 21 Jun 2024 (IST)

ये कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार की याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालय केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग करने पर सहमत हो गया है. दिल्ली HC का कहना है कि मामले से जुड़ी फाइल 10-15 मिनट में बेंच के सामने आ जाएगी.

हाईकोर्ट ने कहा कि हम याचिका की फाइल देखने के बाद दलीलों को सुनेंगे उसके बाद फैसला करेंगे, तब तक जमानत के आदेश पर अमल नहीं होगा. हाईकोर्ट ने आज ही इस याचिका पर सुनवाई करने का आदेश दिया. ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हमारी दलीलों को अनसुना कर दिया. ईडी ने कहा कि जमानत के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी को भी खारिज कर दिया गया. ऐसे में अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत पर रोक लगाई जाए. उधर, आज केजरीवाल की टीम बेल बांड भरने के लिए राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी है.

2:41 PM, 21 Jun 2024 (IST)

20 जून को लोअर कोर्ट में क्या हुआ

ED ने ट्रायल कोर्ट से जमानत पर 48 घंटे का स्टे लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती हैं. दिल्ली सीएम को 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरने का आदेश मिला है.

कोर्ट ने कहा था कि विस्तृत फैसला शुक्रवार को अपलोड होगा. तब पता चल पाएगा कि दिल्ली सीएम को किस आधार पर बेल दी गई. जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 जून को लगातार दूसरे दिन सुबह सुनवाई हुई. जज न्याय बिंदु की वेकेशन बेंच ने ED और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अदालत ने राहत देने से पहले केजरीवाल पर 2 शर्तें लगाईं

1. वे जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.

2. जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.

2:23 PM, 21 Jun 2024 (IST)

ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट ने ईडी की अपील को स्वीकार भी कर लिया. जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक केजरीवाल की रिहाई पर रोक रहेगी. बता दें कि 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को साक्ष्यों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि जब भी जरुरी होगा वे कोर्ट में पेश होंगे. बता दें कि 21 मार्च को हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल को कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने पर शाम को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत देते हुए 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था.

Last Updated : Jun 21, 2024, 5:22 PM IST
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