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बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, इस तारीख तक गिरफ्तारी पर रोक - Pooja Khedkar Case

Pooja Khedkar Case: बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दी है. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगी दी है. मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर..

पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत
पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 12, 2024, 12:19 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को राहत दी है. हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है. वहीं जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी.

हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा को निर्देश दिया, कि वो इस मामले में यूपीएससी को भी पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दाखिल करें. इसके बाद लूथरा ने जल्द ही अर्जी दाखिल करने की बात कही. दरअसल पूजा खेडकर ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इससे पहले एक अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

एडिशनल सेशंस जज देवेंद्र कुमार जांगला ने इस अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर की ओर से पेश वकील बीना माधवन ने कहा था कि इस मामले में शिकायत यूपीएससी की तरफ से की गई है, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. पूजा के ऊपर गिरफ्तार होने का खतरा है. पूजा खेडकर एक प्रोबेशनरी अधिकारी हैं, जिसकी वजह से नियमों के मुताबिक उसे कुछ अधिकार हासिल है.

यह भी पढ़ें- पूजा खेडकर के पिता के खिलाफ पुणे में FIR दर्ज, सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप

दरअसल कुछ दिन पहले 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर सत्ता के दुरुपयोग और फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए आरक्षण का लाभ लेने जैसे कई आरोप लगे थे. इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने पूजा खेडकर के खिलाफ सभी आरोपों की जांच के लिए एक सदस्यीय पैनल का गठन किया था. पैनल ने 27 जुलाई को अपनी जांच रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपी थी. साथ ही उनपर फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए आरक्षण का लाभ लेने जैसे कई आरोप लगे हैं.

यह भी पढ़ें- ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में देशभर के रेजीडेंट डॉक्टर हड़ताल पर, कोलकाता पुलिस ने किए सनसनीखेज खुलासे

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को राहत दी है. हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है. वहीं जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. मामले में अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी.

हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा को निर्देश दिया, कि वो इस मामले में यूपीएससी को भी पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दाखिल करें. इसके बाद लूथरा ने जल्द ही अर्जी दाखिल करने की बात कही. दरअसल पूजा खेडकर ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इससे पहले एक अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

एडिशनल सेशंस जज देवेंद्र कुमार जांगला ने इस अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर की ओर से पेश वकील बीना माधवन ने कहा था कि इस मामले में शिकायत यूपीएससी की तरफ से की गई है, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. पूजा के ऊपर गिरफ्तार होने का खतरा है. पूजा खेडकर एक प्रोबेशनरी अधिकारी हैं, जिसकी वजह से नियमों के मुताबिक उसे कुछ अधिकार हासिल है.

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दरअसल कुछ दिन पहले 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर सत्ता के दुरुपयोग और फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए आरक्षण का लाभ लेने जैसे कई आरोप लगे थे. इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने पूजा खेडकर के खिलाफ सभी आरोपों की जांच के लिए एक सदस्यीय पैनल का गठन किया था. पैनल ने 27 जुलाई को अपनी जांच रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपी थी. साथ ही उनपर फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए आरक्षण का लाभ लेने जैसे कई आरोप लगे हैं.

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