नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई रहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपनी हिरासत और गिरफ्तारी को चुनौती देनेवाली याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी.
सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि उनके गिरफ्तारी की वजह राजनीतिक है. उनको और उनकी पार्टी को लोकसभा चुनाव में निष्क्रिय करने के लिए उनको गिरफ्तार किया गया है. ये गिरफ्तारी लोकतंत्र और संविधान के बुनियादी ढांचे पर हमला है. जांच 2022 में शुरू हुई थी, केजरीवाल को अक्टूबर 2023 में समन भेजा गया था. बिना बयान दर्ज किए पिछले हफ्ते गिरफ्तार कर लिया गया. अभी ऐसी गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी. ऐसा क्या है जो बिना गिरफ्तार किए ईडी नहीं कर पा रही थी.
उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया. अब गिरफ्तार करने के बाद कहते हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं. जबकि, इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं थी.
सिंघवी की दलील खत्म होने के बाद वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने केजरीवाल की ओर से दलील रखने की कोशिश की. इसका ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने विरोध किया. राजू ने कहा कि अगर ईडी कहे कि पांच वकील उसकी ओर से दलीलें रखेंगे तो क्या होगा. इस पर कोर्ट ने भी हामी भरी. राजू ने कहा कि हम इस याचिका का जवाब देंगे. सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पक्षकारों को सुनना होगा. तब कोर्ट ने कहा कि हमने पहले ही कहा है कि मुख्य मामले में नोटिस जारी करेंगे. तब राजू ने कहा कि अंतरिम राहत के मामले पर हमें जवाब दाखिल करने का अधिकार है.
कोर्ट ने राजू से पूछा कि आपको याचिका की प्रति कब मिली. तब राजू ने कहा कि 26 मार्च की दोपहर में, तब कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें 26 मार्च की दोपहर में प्रति मिली तो हमें नोटिस जारी करना होगा. इस पर केजरीवाल की ओर से वकील शादान फरासत ने कहा कि हमने 24 मार्च को ही याचिका दायर कर दिया था. हमने अर्जी की कमियां दूर कर ली थी. हमने ईडी को पर्याप्त समय दिया है. जवाब दाखिल करने के लिए समय केवल देर करने के लिए किया जा रहा है.