ETV Bharat / bharat

ट्रायल कोर्ट के समन के खिलाफ अशोक गहलोत की याचिका पर गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी

Delhi High Court: ट्रायल कोर्ट के समन के खिलाफ अशोक गहलोत की याचिका पर गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 22, 2024, 10:51 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देनेवाली यचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी किया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने शेखावत को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी.

हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को 6 मार्च तक मामले की सुनवाई न करने को कहा. गहलोत ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. 13 दिसंबर 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट की ओर से अशोक गहलोत को जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया था. सेशंस कोर्ट के आदेश को गहलोत ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

यह भी पढ़ें- आबकारी घोटाले के आरोपी अरुण पिल्लै की अंतरिम जमानत बढ़ाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार, कही ये बात

सेशंस कोर्ट में सुनवाई के दौरान अशोक गहलोत की ओर से कहा गया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि मानहानि का मामला इसलिए बनता है क्योंकि शेखावत का नाम एफआईआर में नहीं है. शेखावत का नाम चार्जशीट में भी नहीं था. उन्होंने कहा था कि गहलोत का बयान राज्य के गृह मंत्री के रूप में दिया गया था. जो बयान गहलोत द्वारा सदन में दिया गया था वह राज्य के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक था. ऐसे में गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता है.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर प्रसाद मुफ्त बेचने का दावा करने वाली वेबसाइट को सभी सोशल मीडिया से हटाने का दिया आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देनेवाली यचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी किया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने शेखावत को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी.

हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले में एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को 6 मार्च तक मामले की सुनवाई न करने को कहा. गहलोत ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है. 13 दिसंबर 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट की ओर से अशोक गहलोत को जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दिया था. सेशंस कोर्ट के आदेश को गहलोत ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

यह भी पढ़ें- आबकारी घोटाले के आरोपी अरुण पिल्लै की अंतरिम जमानत बढ़ाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने किया इनकार, कही ये बात

सेशंस कोर्ट में सुनवाई के दौरान अशोक गहलोत की ओर से कहा गया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि मानहानि का मामला इसलिए बनता है क्योंकि शेखावत का नाम एफआईआर में नहीं है. शेखावत का नाम चार्जशीट में भी नहीं था. उन्होंने कहा था कि गहलोत का बयान राज्य के गृह मंत्री के रूप में दिया गया था. जो बयान गहलोत द्वारा सदन में दिया गया था वह राज्य के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक था. ऐसे में गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता है.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर प्रसाद मुफ्त बेचने का दावा करने वाली वेबसाइट को सभी सोशल मीडिया से हटाने का दिया आदेश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.