नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपये की पशु तस्करी मामले के आरोपित तृणमूल कांग्रेस नेता अणुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को जमानत दे दी है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मंगलवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. बता दें कि 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह तीन महीने में सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर फैसला करे.
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सुकन्या मंडल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 जुलाई 2023 को ईडी को नोटिस जारी किया था. सुकन्या मंडल ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 1 जून 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुकन्या मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. ईडी के मुताबिक सुकन्या इस मामले के आरोपित अणुब्रत मंडल की पुत्री हैं. सुकन्या पश्चिम बंगाल में सरकारी शिक्षक हैं. इस मामले में करोड़ों रुपये की नकदी सुकन्या के विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई है.
ईडी ने सुकन्या मंडल को कलकत्ता से पूछताछ के बाद 26 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने 7 मार्च 2023 की रात को अणुब्रत मंडल को कोलकाता से गिरफ्तार किया था. अणुब्रत मंडल को इस मामले में सीबीआई ने 11 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था. ईडी ने अणुब्रत मंडल से आसनसोल जेल में पूछताछ की थी.
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