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पूजा खेडकर को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत, 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई; पुलिस ने बड़ी साजिश की कही बात - DELHI HIGH COURT ON PUJA KHEDKAR

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 26, 2024, 12:14 PM IST

Updated : Sep 26, 2024, 12:30 PM IST

DELHI HIGH COURT ON PUJA KHEDKAR: दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से राहत देते हुए गिरफ्तारी को 4 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है.

पूजा खेडकर
पूजा खेडकर (Etv Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 4 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ा दिया, जो अगली निर्धारित सुनवाई है. संबंधित वकीलों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां देने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध करने के बाद अदालत ने मामले को स्थगित करने का फैसला किया.

इस बीच, दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने उच्च न्यायालय की पीठ को सूचित किया कि जांच से मामले से जुड़ी एक बड़ी साजिश का पता चल रहा है. 12 अगस्त को, उच्च न्यायालय ने पहले दिल्ली पुलिस को पूर्व आईएएस पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया था, जिसे बाद में धीरे-धीरे बढ़ा दिया गया था.

सर्टिफिकेट में पूजा खेड़कर ने बदला था अपना नाम: केंद्र ने 7 सितंबर को खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुक्त कर दिया था. दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को बताया था कि पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर ने कई विकलांगताएं दिखाने के लिए दो विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे और इसकी जांच से पता चला है कि उनमें से एक दस्तावेज़ "जाली" और "गढ़ा हुआ" हो सकता है. दिल्ली पुलिस ने यह दलील खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में दी, जिन पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से अन्य बा का लाभ उठाने का आरोप है.

यह भी पढ़ें- बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर पर कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने पर नोटिस जारी

कोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की दी थी स्वतंत्रता: इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को पूर्व आईएएस परिवीक्षाधीन अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम संरक्षण 5 सितंबर तक बढ़ा दिया था. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए टाल दी और पुलिस को इस बीच ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की स्वतंत्रता दी थी.

यह भी पढ़ें- बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर पर कोर्ट में झूठ बोलने का आरोप, दिल्ली HC ने किया जवाब तलब

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 4 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ा दिया, जो अगली निर्धारित सुनवाई है. संबंधित वकीलों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियां देने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध करने के बाद अदालत ने मामले को स्थगित करने का फैसला किया.

इस बीच, दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने उच्च न्यायालय की पीठ को सूचित किया कि जांच से मामले से जुड़ी एक बड़ी साजिश का पता चल रहा है. 12 अगस्त को, उच्च न्यायालय ने पहले दिल्ली पुलिस को पूर्व आईएएस पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया था, जिसे बाद में धीरे-धीरे बढ़ा दिया गया था.

सर्टिफिकेट में पूजा खेड़कर ने बदला था अपना नाम: केंद्र ने 7 सितंबर को खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से मुक्त कर दिया था. दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय को बताया था कि पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर ने कई विकलांगताएं दिखाने के लिए दो विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे और इसकी जांच से पता चला है कि उनमें से एक दस्तावेज़ "जाली" और "गढ़ा हुआ" हो सकता है. दिल्ली पुलिस ने यह दलील खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के जवाब में दी, जिन पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से अन्य बा का लाभ उठाने का आरोप है.

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कोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की दी थी स्वतंत्रता: इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को पूर्व आईएएस परिवीक्षाधीन अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम संरक्षण 5 सितंबर तक बढ़ा दिया था. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पांच सितंबर तक के लिए टाल दी और पुलिस को इस बीच ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की स्वतंत्रता दी थी.

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Last Updated : Sep 26, 2024, 12:30 PM IST
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