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दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल से पूछा- ईडी के सामने क्यों नहीं हो रहे पेश

Delhi liquor scam case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा भेजे के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी. अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 20, 2024, 11:50 AM IST

Updated : Mar 20, 2024, 2:13 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा भेजे के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी. अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट पूछा कि क्यों ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हो. पेश होंगे तभी तो पता चलेगा कि ईडी क्या चाहते हैं. ईडी आपको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर. कोर्ट ने पूछा कि क्या कल केजरीवाल पेश हो सकते हैं. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि आप पहले देश के नागरिक हैं. आपके नाम से समन जारी हुआ तो आपको पेश होना चाहिए. तब केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसी तरह संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया. केजरीवाल एक आम अपराधी नहीं हैं. वे कहां भागकर जाएंगे. ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मसले पर वे जवाब दाखिल करेंगे. उसके बाद कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में 9 समन जारी हुए. सभी पर हमने जवाब दाखिल किया. हमने कहा है कि हम वर्चुअली जवाब देने के लिए तैयार हैं. पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन चाहिए. अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से ED को समन जारी करने की मांग की.

सिंघवी ने कहा कि हमने सभी जवाब भेजे हैं. उन्होंने एजेंसी से पूछा कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर. इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब आप पेश होंगे, तभी आपको पता चलेगा. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आपको ईडी के सामने पेश होने से क्या रोक रहा है. वे आपको पहली बार पेश होने पर गिरफ्तार नहीं करेंगे, वे कारण बताएंगे, उसके बाद ही गिरफ्तार करते हैं. हमने कई मामले देखे हैं

वहीं, दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए कई समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है. ईडी का कहना है कि हम जवाब देंगे और हम रख-रखाव के आधार पर इसका विरोध करते हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी केजरीवाल की ओर से पेश हुए और उन्होंने भी स्थिरता के आधार पर याचिका का विरोध करते हुए ईडी की दलीलों पर आपत्ति जताई. कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल 2024 तय की है.

ये भी पढ़ें : एल्विश यादव पर और कसेगा शिकंजा, नोएडा पुलिस ने दो लोगों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा भेजे के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी. अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट पूछा कि क्यों ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हो. पेश होंगे तभी तो पता चलेगा कि ईडी क्या चाहते हैं. ईडी आपको गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर. कोर्ट ने पूछा कि क्या कल केजरीवाल पेश हो सकते हैं. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा कि आप पहले देश के नागरिक हैं. आपके नाम से समन जारी हुआ तो आपको पेश होना चाहिए. तब केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसी तरह संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया. केजरीवाल एक आम अपराधी नहीं हैं. वे कहां भागकर जाएंगे. ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मसले पर वे जवाब दाखिल करेंगे. उसके बाद कोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में 9 समन जारी हुए. सभी पर हमने जवाब दाखिल किया. हमने कहा है कि हम वर्चुअली जवाब देने के लिए तैयार हैं. पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन चाहिए. अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से ED को समन जारी करने की मांग की.

सिंघवी ने कहा कि हमने सभी जवाब भेजे हैं. उन्होंने एजेंसी से पूछा कि उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या आरोपी के तौर पर. इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब आप पेश होंगे, तभी आपको पता चलेगा. कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आपको ईडी के सामने पेश होने से क्या रोक रहा है. वे आपको पहली बार पेश होने पर गिरफ्तार नहीं करेंगे, वे कारण बताएंगे, उसके बाद ही गिरफ्तार करते हैं. हमने कई मामले देखे हैं

वहीं, दिल्ली शराब घोटाले मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए कई समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है. ईडी का कहना है कि हम जवाब देंगे और हम रख-रखाव के आधार पर इसका विरोध करते हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी केजरीवाल की ओर से पेश हुए और उन्होंने भी स्थिरता के आधार पर याचिका का विरोध करते हुए ईडी की दलीलों पर आपत्ति जताई. कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल 2024 तय की है.

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Last Updated : Mar 20, 2024, 2:13 PM IST
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