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उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करने से हाईकोर्ट का इनकार - Death of Unnao rape victims father

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 7, 2024, 10:33 PM IST

Updated : Jun 7, 2024, 10:41 PM IST

Unnao rape case: उन्नाव रेप पीड़िता की पिता की हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को मिली सजा को निलंबित करने की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करने से इनकार
कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित करने से इनकार (Etv Bharat)

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को ट्रायल कोर्ट से मिली दस साल की सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज दी है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कुलदीप सेंगर की याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

सेंगर ने याचिका दायर कर कहा था कि 10 साल कैद की सजा में उसने करीब 6 साल की कैद की सजा पूरी कर ली है. अभियोजन का केस केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब कोई आरोपी दोषी करार दिया जाता है तो निर्दोष होने का अनुमान खत्म हो जाता है. सजा को निलंबित करने पर विचार करते समय दोषी की घटना में उसकी भूमिका और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा जाता है. कुलदीप सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जो अभी लंबित है.

बता दें कि 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर सहित सभी सातों आरोपियों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी.

रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी. 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था उसके बाद कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी.

20 दिसंबर 2019 को पीड़िता से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था. कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को ट्रायल कोर्ट से मिली दस साल की सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज दी है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कुलदीप सेंगर की याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

सेंगर ने याचिका दायर कर कहा था कि 10 साल कैद की सजा में उसने करीब 6 साल की कैद की सजा पूरी कर ली है. अभियोजन का केस केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब कोई आरोपी दोषी करार दिया जाता है तो निर्दोष होने का अनुमान खत्म हो जाता है. सजा को निलंबित करने पर विचार करते समय दोषी की घटना में उसकी भूमिका और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा जाता है. कुलदीप सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जो अभी लंबित है.

बता दें कि 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर सहित सभी सातों आरोपियों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी.

रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी. 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था उसके बाद कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी.

20 दिसंबर 2019 को पीड़िता से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था. कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है.

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Last Updated : Jun 7, 2024, 10:41 PM IST
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