नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ की ठगी मामले में जांच के दौरान ईडी की ओर से जब्त 26 गाड़ियों की नीलामी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दिया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज करते हुए ये आदेश दिया.
हाईकोर्ट ने कहा कि जब्त किए गए वाहन धीरे-धीरे खराब होंगे. ऐसे में उन वाहनों को बेचकर मिले पैसे को फिक्सड डिपॉजिट कर दिया जाए. बता दें कि 14 फरवरी 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में जांच के दौरान जब्त 26 गाड़ियों की नीलामी करने का निर्देश दिया था.
बता दें कि ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 16 जनवरी 2023 को चार्जशीट दाखिल किया था. बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही ने 13 जनवरी 2023 को अपना बयान दर्ज कराया था. 3 जनवरी 2023 को बॉलीवुड एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने इस मामले में अपना बयान दर्ज कराया था. इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने चाहत खन्ना को गवाह बनाया है.
आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक, चाहत खन्ना तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर से मिलने जाती थी. सुकेश ने उन्हें दो लाख रुपये और एक महंगी घड़ी दिया था. इस मामले में ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सुकेश ने स्वीकार किया था कि 57 करोड़ रुपए अदिति सिंह से लिए, लेकिन जांच में पाया गया कि उसने 80 करोड़ रुपये लिये थे. ईडी ने कहा था कि सुकेश इस मामले का मास्टरमाइंड है. इस मामले में उसने अदिति सिंह को पहला फोन लैंडलाइन से किया था. ईडी ने कहा कि सुकेश ने बताया कि इस पैसे से गाड़ी, लग्जरी आइटम और गिफ्ट खरीदे गए.
ईडी के मुताबिक, सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन के लिए उपहार खरीदने के लिए उस अवैध धन का इस्तेमाल किया, जो उसने शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत दूसरे हाई-प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी कर वसूला था. ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश चंद्रशेखर ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया. दिल्ली पुलिस ने सुकेश पर मकोका लगाया है.
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