नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसका उद्देश्य अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के स्कूलों में नामांकन को रोकना है. यह आदेश सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश देता है कि वे प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्रों के दस्तावेजों का सख्ती से सत्यापन करें.
दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य
जारी आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रवासी बच्चों के नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए. स्कूल प्रमुखों को आदेश दिया गया है कि छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को पूरी तरह से सत्यापित किया जाए. इसके साथ ही, किसी भी संदेह की स्थिति में स्थानीय पुलिस और राजस्व प्राधिकरण को सूचना देने का भी निर्देश दिया गया है.
पारदर्शिता और सुविधा का ध्यान
शिक्षा निदेशालय ने यह भी बताया है कि हर साल लाखों छात्र सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं. इस प्रक्रिया को अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने के लिए शिक्षा निदेशालय निरंतर प्रयासरत है. उप शिक्षा निदेशक (डीडीई) को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे सभी मामलों की साप्ताहिक रिपोर्ट शिक्षा विभाग की स्कूल शाखा (मुख्यालय) को प्रस्तुत करें.
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नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया
दिल्ली में वर्तमान में 1741 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया चल रही है. इस प्रक्रिया के तहत, स्कूलों द्वारा 17 जनवरी को दाखिले की पहली सूची जारी की जाएगी. अभिभावकों को सूचित किया गया है कि यदि उनके बच्चों का नाम सूची में है, तो उन्हें दाखिला कराने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा. केवल सही दस्तावेज पाए जाने पर ही बच्चे को स्कूल में दाखिला दिया जाएगा.
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